उज्जैन। म.प्र. शासन नगरीय विकास (MP Government Urban Development) एवं आवास द्वारा जारी आदेश के परिपालन में नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा शनिवार 11 सितम्बर को नगर निगम के विभिन्न झोन कार्यालयों में शिविर का आयोजन किया जाकर लोक अदालत के अन्तर्गत बकाया सम्पत्तिकर/जलकर जमा करने पर अधिभार में विशेष छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।
नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत अधिक से अधिक कर की वसूली किये जाने तथा भवन/भूखण्ड स्वामियों को बकाया सम्पत्तिकर जमा कराने हेतु प्रेरित किये जाने के उद्देश्य से निगम द्वारा मंगलवार को वाहन रैली का आयोजन किया गया।
निगम द्वारा आयोजित वाहन रैली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एन.पी. सिंह तथा आयुक्त श्री क्षितिज सिंघल द्वारा हरी झण्डी दिखा कर रवाना किया गया। वाहन रैली जिला कोर्ट से प्रारंभ होकर कोठी, तरणताल, तीन बत्ती, लोटी स्कूल, हरीफाटक ब्रिज, गोपाल मंदिर, तेलीवाड़ा, दौलतगंज, मालीपुरा, देवासगेट, चामुण्डा माता चौराहा, टावर चौराहा एवं शहीद पार्क होते हुए घास मण्डी पर समाप्त हुई।
वाहन रैली के अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री एन.पी. सिंह द्वारा कहा गया कि आज आयोजित वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को अपना बकाया कर जमा कराए जाने हेतु प्रेरित करना है। आपने बकाया करदाताओं से अपील की कि उज्जैन के विकास हेतु निगम की आर्थिक स्थिति मजबुत होना आवश्यक है इस हेतु आप 11 सितम्बर, शनिवार को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत अन्तर्गत जिला सत्र न्यायालय सहित समस्त झोन कार्यालयों में आयोजित होने वाले शिविर में पहुंच कर अपना बकाया कर जमा करावें तथा छूट का लाभ प्राप्त करें।
आयुक्त क्षितिज सिंघल ने नागरिकों से अपनी अपील में कहा कि 11 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बकाया सम्पत्तिकर एवं जलकर जमा कराने पर अधिभार में विशेष छूट प्रदान की जा रही है। आपने कहा कि शहर के विकास हेतु आवश्यक निगम को पर्याप्त कर की वसूली हो जिससे की विकास कार्य किये जा सके। इसी उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की उपस्थिति में आज इस वाहन रैली का आयोजन किया गया है। नागरिक नेशनल लोक अदालत में पहुंचकर दी जा रही छूट का लाभ प्राप्त करें एवं शहर के विकास में भागीदार बने।
सम्पत्तिकर के अधिभार (पेनल्टी) में छूट
रू. 50,000/- तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।
रू. 50,000/- से 1 लाख तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट।
रू. 1 लाख से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 25 प्रतिशत छूट।
जलकर के अधिभार (पेनल्टी) में छूट
रू. 10,000/- तक बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 100 प्रतिशत छूट।
रू. 10,000/- से 50,000/- तक के बकाया प्रकरणों पर अधिभार में 75 प्रतिशत छूट।
रू. 50,000/- से अधिक बकाया होने पर अधिभार में 50 प्रतिशत छूट।
लोक अदालत अन्तर्गत दी जाने वाली छूट मात्र एक बार ही दी जावेगी एवं यह छूट वित्तिय वर्ष 2019-20 तक की बकाया राशि के अधिभार में देय होगी।