img-fluid

सरोगेसी अधिनियम को राष्ट्रपति दी मंजूरी, जानिए कैसा है यह कानून

December 27, 2021

नई दिल्‍ली। राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द ने सरोगेसी (President Ram Nath Kovind) (regulation) अधिनियम, 2021 को मंजूरी दे दी है। । राष्ट्रपति ने इसे शनिवार को मंजूरी दी और गजट प्रकाशन के साथ ही यह कानून लागू हो गया है।
बता दें कि विधेयक राज्यसभा में आठ दिसंबर को पारित हुआ था। इसके बाद लोकसभा में इसे 17 दिसंबर को पारित किया गया था। इस कानून में सरोगेसी को वैधानिक मान्यता देने और इसके व्यवसायीकरण को गैरकानूनी बनाने का प्रावधान है। वहीं इस कानून से सरोगेसी के वाणिज्यिक पैमाने पर दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा। इसके जरिये केवल मातृत्व प्राप्त करने के लिए सरोगेसी की अनुमति मिलेगी, जिसमें सरोगेट मां को गर्भ की अवधि के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा कोई और वित्तीय मुआवजा नहीं मिलेगा।



जानकारों का कहना है कि सरोगेसी (Surrogacy ) की अनुमति तब दी जाती है जब संतान का इच्छुक जोड़ा चिकित्सा के आधार पर प्रमाणित बांझपन से प्रभावित हो। सरोगेसी एक ऐसी विधि है, जिसमें कोई महिला संतान के इच्छुक किसी जोड़े के बच्चे को अपने गर्भ में पालती है और जन्म के बाद इस बच्चे को जोड़े को सौंप देती है। इससे पहले उस जोड़े के शुक्राणु और अंडाणु को प्रयोगशाला में निषेचित किया जाता है और जब यह एक भ्रूण के रूप में आ जाता है, तो इसे उस महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। वहीं कानून के प्रावधान के मुताबिक 23 से 50 साल उम्र की महिलाएं सरोगेसी का रास्ता चुन सकती हैं। सरोगेट मां बनने के लिए महिला को विवाहित होना चाहिए।

Share:

MP : पत्नि से अवैध संबंध के चलते शख्स ने की अपने साढू की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

Mon Dec 27 , 2021
आगर मालवा । मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के आगर-मालवा (agar-malwa) में शख्स ने अपने साढू की हत्या (killing) कर दी. उसकी पत्नी से साढू के अवैध संबंध थे. सुहागरात के दिन ही साढू ने आरोपी को धमकाया था कि वह अपनी पत्नी से दूर रहे, वह उसकी है. आरोपी ने इस धमकी के एक साल […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
गुरुवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2025 Agnibaan , All Rights Reserved