भोपाल। इस वर्ष की दूसरी लोक अदालत 13 मई को आयोजित होने वाली है। लोक अदालत के लिए तैयारियां अभी से शुरू हो गई है। पक्षकारों और वकीलों से अपील की गई है कि वे लोक अदालत के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा मामलों का निराकरण करवाएं और लोक अदालत का लाभ लें। राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित किए गए प्री-लिटिगेशन न्यायालयों में लंबित राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए रखा जाएगा। प्री लिटिगेशन के अंतर्गत चेक अनादरण के धारा 138 के तहत प्रस्तुत मामले, पैसों की वसूली के मामले, मजदूरी और श्रम कानून के मामले, बिजली बिल, जलकर और अन्य भुगतान के मामले, शमन योग्य आपराधिक मामले, व्यवहारिक दिवानी मामलों का निराकरण कराया जा सकेगा। राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों के तहत बीमा कंपनी के वकील, अधिकारियों की बैठकें भी ली जा रही हैं। पक्षकारों को भी सूचना दी जा रही है ताकि वे इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें। राष्ट्रीय लोक अदालत में प्रकरण निराकृत हों इसके लिए नगर निगम, बिजली कंपनी कई छूट भी देतीं हैं।
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