भोपाल। प्रदेश में पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां तेजी से चल रही है। अधिकारियों की माने तो आने वाले दो माह में पंचायत चुनावों का बिगुल बज सकता है। चुनाव तीन चरणों में होगा। जिसमें सरपंच व पंच पद के लिए वोटिंग मतपत्र के जरिए व जिला पंचायत और जनपद पंचायत सदस्य के लिए वोटिंग ईवीएम के जरिए होगी। चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इन वर्ष तीन मार्च को किया जा चुका है। इसके बाद भी कोई विशेष त्रुटि सामने आती है। तो आयोग से अनुमति लेकर उसमें सुधार किया जा सकता है। ऐसे मतदान केन्द्र जहां 750 से अधिक मतदाता हैं। वहां एक अतिरिक्त मतदानकर्मी की नियुक्ति मतदान दल में की जाएगी। इसके साथ ही सभी मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है और उनमें जो भी कमियां मिल रही हैं अधिकारी उन्हें तत्काल दूर कर रहे हैं।
अधिकारियों द्वारा प्रदेश के संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केन्द्रों को चिंहित कर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए जा रहे हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत सदस्य और सरपंच पद के लिए नामांकन फॉर्म ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भरने की भी व्यवस्था इस बार की गई है। भोपाल से निर्वाचन आयुक्त ने पंचायत निर्वाचन के लिए जरूरी सामग्री की खरीदी करने व जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं।
अगले सप्ताह हो सकता है जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण
प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव तीन चरणों में कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए सभी तैयारियां कर चुका है। अब सिर्फ जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण होना बाकी है, जो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अगले सप्ताह कर सकता है। इसके बाद आयोग कभी भी चुनाव की घोषणा कर सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि पंचायत चुनाव को लेकर कलेक्टरों के साथ जिला निर्वाचन से जुड़े सभी अधिकारियों के साथ बैठक हो चुकी है। मतदाता सूची और मतदान केंद्र संबंधी तैयारी हो चुकी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह जिला निर्वाचन अधिकारियों से तैयारियों को लेकर बात कर चुके हैं। सभी विभागों को जिले में चार साल की अवधि में तीन वर्ष से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को जिला अध्यक्ष पद के आरक्षण की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी करने के लिए कहा गया है। विभाग ने भी इसकी तैयारी कर ली है। आरक्षण के बिना चुनाव की घोषणा नहीं हो सकती है। बताया जा रहा है कि आयोग की मंशा इस वर्ष पंचायत चुनाव कराने की है, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। उधर, हाईकोर्ट में चुनाव कराने संबंधी याचिका लंबित है, जिस पर आठ नवंबर को सुनवाई प्रस्तावित है।
निर्वाचक नामावली के लिए दावे-आपत्तियां 30 तक
निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के लिए एक नवम्बर को एकजाई प्रकाशन कर दावे आपत्तियां 30 नवम्बर तक दर्ज की जाएंगी। जिसमें 13 व 14 नवंबर और 20 व 21 नवम्बर को विशेष कैंप लगाए जाएंगे। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी ने सभी सुरपवाइजर एवं बीएलओ को निर्देश दिए हैं कि निर्धारित तारीखों के अनुसार समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि कैंप में सभी सुपरवाइजर अपने समस्त बीएलओ को अपने-अपने मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं से दावे आपत्तियां प्रारूप (6, 7, 8 एवं 8क) में प्राप्त कर आवेदन भरकर कार्यालय में जमा कराएं। सभी सुपरवाइजर अपने कार्यक्षेत्र अंतर्गत मतदान केन्द्रों पर बीएलओ उपस्थिति एवं कार्य की समीक्षा कर कार्यक्रम अनुसार निर्धारित अवधि में समय-समय पर कार्यालय को अवगत कराएं।
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