रायपुर । छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर जिला प्रशासन ने 21 सितंबर से 28 सितंबर तक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रायपुर जिलाधिरकारी एस भारती दासन ने एक आदेश जारी कर रायपुर जिले को निरुद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) घोषित कर दिया है।
यह आदेश 21 सितंबर से रात नौ बजे से 28 तारीख की मध्यरात्रि तक के लिए जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। रायपुर शहर में 26 हजार से अधिक मामले हैं। वहीं प्रतिदिन नौ सौ से हजार मामले सामने आ रहे हैं। अधिकारियों ने बतााया कि कोरोना वायरस को फैसले से रोकने के लिए लगातार प्रयासों के बावजूद संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है।
कहा जा रहा है कि ऐसी दशा में कोरोना वायरस की रोकथाम और इसकी श्रृंखला को तोड़ने के लिए संपूर्ण रायपुर जिले को निरुद्ध क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। आदेश के अनुसार इस दौरान रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः बंद रहेंगी। इस अवधि में केवल मेडिकल स्टोर को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।
मरीज और मेडिकल स्टोर संचालक दवाओं को घर पर पहुंचाने की व्यवस्था को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहनों और शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, चिकित्सकीय आपात स्थिति से संबंधित निजी वाहन या एम्बुलेंस तथा एलपीजी परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहनों को ही पेट्रोल प्रदान किया जाएगा।
इस लॉकडाउन के समय में अपरिहार्य परिस्थितियों में रायपुर जिले से अन्यत्र जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अधिकारियों ने बताया कि रायपुर के अलावा राज्य के अन्य शहरी इलाकों में भी लॉकडाउन लगाया गया है।
बताया जा रहा है कि इनमें बिलासपुर शहर में 22 सिंतबर की सुबह से 28 सितंबर की मध्य रात्रि तक तथा दुर्ग और भिलाई शहर समेत अन्य छह शहरी क्षेत्रों में 20 से 30 सितंबर तक लॉकडाउन रहेगा। अधिकारियों ने बताया कि इसके साथ ही सरगुजा जिले के संपूर्ण अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र में भी 21 सिंतबर से 28 सितंबर की मध्य रात्रि तक लॉकडाउन घोषित किया गया है।
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