भोपाल। सेवानिवृत्त कर्मचारी भविष्य निधि कल्याण समिति सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों को उच्च पेंशन का लाभ दिलाने के लिए जबलपुर हाईकोर्ट में पांचवां केस लगाने जा रही है। यह जानकारी देते हुए समिति के संवरक्षक अनिल वाजपेयी ने बताया कि समिति ने पूर्व में 4 याचिकाएं दायर की हैं। पहली याचिका में 710, दूसरी याचिका में 110, तीसरी याचिका में 90 एवं चौथी याचिका में 98 अधिकारी, कर्मचारियों को सम्मिलित किया गया था। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने 1 सितंबर 2014 के बाद उच्च पेंशन विकल्प का प्रावधान बंद कर दिया है। जबकि केरल हाईकोर्ट की डबल बेंच ने 12 अक्टूबर 2018 को इसे अवैधानिक घोषित कर दिया है। इसके विरुद्ध ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। जिसे जस्टिस गोगोई ने डबल बैंच ने 1 अप्रैल 2019 को निरस्त कर दिया था। वाजपेयी ने बताया कि कई अधिकारी, कर्मचारी याचिकाओं में छूट गए थे। इसलिए पांचवां केस दायर किया जा रहा है। इसके लिए कर्मचारी एग्रो यूनियन ऑफिस पंचानन भवन से फार्म एवं वकालतनामा प्राप्त कर सकते हैं। फार्म जमा करने की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर है।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved