शिमला. बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा (Bollywood Actress Preity Zinta) से जुड़े जमीन के मामले में जिला प्रशासन (District Administration) को फिर से शिकायत मिली है. इस मामले में प्रशासन पुराने आदेशों को जांचेगा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रही है. इसका आकलन किया जा रहा है. 2014 में पहले भी इस मामले की जांच हो चुकी है. उस समय कंपनी की कोई गलती नहीं पाई गई थी. तत्कालीन उपायुक्त के कोर्ट ने इस मामले में कंपनी के पक्ष में फैसला दिया था. अब फिर से शिकायत आई है. इसकी तफ्तीश ही कर रहे हैं यदि इसमें कुछ लगता है तो ही दोबारा से कार्रवाई के लिए सरकार से मंजूरी ली जानी है. इसके बाद ही आगे कुछ किया जा सकेगा.
डीसी शिमला आदित्य नेगी ने बताया कि नालदेहरा में 1998 में एक गोल्फलिंक नाम की कंपनी ने धारा 118 के तहत मंजूरी लेकर जमीन खरीदी थी. कंपनी को नियमों के तहत एक साल में भूमि का पंजीकरण व दो साल में काम शुरू करना था. लेकिन कंपनी ने इस बीच कोई कार्य शुरु नहीं किया. कंपनी की ओर से इन नियमों की अवहेलना करने का शिकायत 2012 में आई. जून 2012 में केस दर्ज कर जांच शुरू की. 2014 में कंपनी के पक्ष में फैसला लिया. इसमें किसी तरह के नियमों की अवहेलना नहीं पाई गई. चंडीगढ़ की कंपनी ने इसी बीच ये जमीन प्रीति जिंटा व उनकी माता की कंपनी को बेची थी. जिसके चलते यह विवाद नियमों के तहत सही पाया गया है.
शिकायत मिलने के बाद फिर से होगी कागजों की जांच
अब फिर इस मामले में शिकायत आई है. शिकायत पर एक बार फिर से तफ्तीश की जा रही है, यदि कुछ पाया जाता है तो इस मामले में सरकार से मंजूरी के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. बता दें कि अभिनेत्री प्रीति जिंटा शिमला जिला के रोहड़ू क्षेत्र से रहने वाली है जिन्होंने नालदेहरा में जमीन खरीदी है.जमीनी विवाद के चलते इस जमीन की एक बार फिर से जांच की जा रही है.
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