नई दिल्ली: पोस्ट ऑफिस अपने ग्राहकों के लिए कई बेहतरीन मुनाफे वाली स्कीम चलाता है. इसमें सभी उम्र के लोगों के लिए योजनाएं हैं. अगर आप भी सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो तो आपके पास कुछ ही सालों में लखपति बनने का मौका है. आज आपको बता रहे हैं ‘पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम’ के बारे में जिसमें आपको 7.4 फीसदी की दर से ब्याज मिलता है. यानी एक साधारण निवेश से आप महज 5 साल में 14 लाख रुपये का मोटा फंड बना सकते हैं.
सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में खुलवाएं खाता
अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो आपके लिए पोस्ट ऑफिस में चलने वाली स्कीम सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम (Senior Citizens Savings Scheme-SCSS) ज्यादा फायदेमंद और बेहतर है. अपनी जिंदगी भर की कमाई को ऐसी जगह निवेश की सलाह दी जाती है जो सुरक्षित हो और मुनाफा भी दे.
SCSS में खाता खुलवाने के लिए उम्र 60 साल होनी चाहिए. 60 साल या उससे ज्यादा आयु के लोग ही इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं. इसके अलावा जिन लोगों ने VRS (Voluntary Retirement Scheme) ले रखी है, वह लोग भी इस स्कीम में खाता खुलवा सकते हैं.
पांच साल में ऐसे मिल सकते हैं 14 लाख से ज्यादा
अगर सीनियर सिटीजंस स्कीम में आप एक मुश्त 10 लाख रुपये का निवेश करते हैं तो सालाना 7.4 फीसदी (कंपाउंडिंग) की ब्याज दर (Interest Rate) के हिसाब से 5 साल बाद यानी मेच्योरिटी पर निवेशकों को कुल रकम 14,28,964 रुपये होगी. यहां आपको ब्याज के रूप में 4,28,964 रुपये का फायदा हो रहा है.
मात्र हजार रुपये में खुलवाया जा सकता है खाता
इस स्कीम में खाता खुलवाने के लिए न्यूनतम राशि (Minimum Amount) 1000 रुपये है. इसके अलावा इस खात में आप अधिकतम 15 लाख रुपये से ज्यादा नहीं रख सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी खाता खुलवाने की रकम एक लाख रुपये से कम है तो आप नकद पैसे देकर भी खाता खुलवा सकते हैं. वहीं, एक लाख रुपये से ज्यादा पर खाता खुलवाने के लिए आपको चेक देना होगा.
मैच्योरिटी पीरियड कितना है
SCSS का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल की है, लेकिन अगर निवेशक चाहें तो इस समय सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है. इंडिया पोस्ट (India Post) वेबसाइट के मुताबिक, आप मैच्योरिटी के बाद इस स्कीम को 3 साल के लिए बढ़ा सकते हैं. इसको बढ़ाने के लिए आपको पोस्ट ऑफिस में जाकर आवेदन करना होगा.
टैक्स में मिलती है छूट
टैक्स की बात करें तो अगर SCSS के तहत आपकी ब्याज राशि 10,000 रुपये सालाना से ज्यादा हो जाती है तो आपका TDS कटने लगता है. हालांकि इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के तहत छूट है.
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