– मामला आचार संहिता के पालन का… प्रशासन ने बुलाया राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों को
इंदौर। उपचुनावों के संबंध में कल आयोग ने बैठक बुलाई है और उसके बाद घोषणा के साथ आचार संहिता लागू कर दी जाएगी। लिहाजा कलेक्टर ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, जिसमें आचार संहिता का पालन करने का अनुरोध किया। वहीं सभाओं में 100 से अधिक लोगों की भीड़ एकत्रित ना करने की बात पर सभी राजनीतिक दल सहमत नहीं हुए, उनका कहना है कि इतने कम लोगों के साथ चुनावी सभाएं नहीं की जा सकती। कम से कम 500 लोगों की तो अनुमति मिलना ही चाहिए।
आचार संहिता लगने से पहले सांवेर में अभी शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की मौजूदगी में भीड़ भरा आयोजन हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में बसों के जरिए भी भीड़ को सभा स्थल तक पहुंचाया गया, जिसको लेकर कांग्रेस शिकायतें कर रही है। आयोग ने हालांकि अभी प्रदेश के उपचुनावों को लेकर घोषणा नहीं की है। लिहाजा अभी आचार संहिता लागू नहीं हुई। कल आयोग ने बैठक बुलाई है, उसके बाद उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित करते ही तुरंत प्रभाव से आचार संहिता लागू हो जाएगी। हालांकि इस बार नए नियमों के तहत पूरे जिले में नहीं, सिर्फ सांवेर विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू रहेगी। कलेक्टर मनीष सिंह ने कल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई, जिसमें सांवेर विधानसभा उपचुनावों के मद्देनजर आयोग द्वारा दी गई गाइडलाइन और आचार संहिता के प्रावधानों को बताया गया और कहा कि आचार संहिता का कढ़ाई से पालन करवाया जाएगा। खासकर कोविड-19 को लेकर भी आयोग ने जो प्रावधान बनाए हैं उसका सख्ती से अमल करवाएंगे। 100 से अधिक भीड़ ना होने की बात पर सभी राजनीतिक दल सहमत नहीं हुए। बैठक में डीआईजी श्री हरिनारायणा चारी मिश्रा, एस पी द्वय महेश चंद्र जैन, एवं विजय खत्री अपर कलेक्टर निर्वाचन अभय बेडेकर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सोहन कनाश, एडीएम श्री अजय देव शर्मा, रिटर्निंग ऑफि़सर सांवेर श्री आरएस मंडलोई एडिशनल एसपी श्री अनिल पाटीदार, सांवेर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी एसडीएम तहसीलदार और विभिन्न राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर मनीष सिंह ने आचार संहिता के विभिन्न प्रावधानों नियमों और उपनियमों से सभी को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि इस बार कोविड-19 के कारण कुछ नए प्रावधान भी बनाए गए हैं, जिनका सभी को पालन करना होगा। कलेक्टर श्री सिंह ने बताया कि रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष नामांकन जमा करते वक़्त प्रत्याशी के अतिरिक्त 2 अन्य व्यक्ति ही साथ में रह पायेंगे। वही रोड शो और जुलूस के दौरान अधिकतम पाँच गाडिय़ों का क़ाफि़ला ही मान्य होगा। कलेक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि सभी तरह के राजनैतिक आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति आवश्यक होगी। सभाओं में निर्धारित संख्या से ज़्यादा की भीड़ किसी भी तरह मान्य नहीं होगी। बैठक में डीआईजी श्री हरिनारायणा चारी मिश्र ने कहा कि निर्वाचन के संदर्भ में जिला पुलिस बल द्वारा पर्याप्त तैयारियां की जा रही है। सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के साथ साथ अब निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित संख्या से अधिक की चुनावी भीड़ इक_ी करने पर भी पुलिस बल द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही की जाएगी। एडीएम अजय देव शर्मा ने निर्वाचन संबंधी अनुमतियां के प्रावधानों से अवगत कराया मास्टर ट्रेनर श्री आर के पांडे ने संपूर्ण आचार संहिता के प्रमुख बिंदुओं से उपस्थितजनों को अवगत कराया। बैठक में श्री राजेश सोनकर, श्री गौरव रनदीवे सदाशिव यादव, राजेश शर्मा, अशोक गोयल, गुलाम जिलानी तथा इमतियाज उपस्थित थे। आचार संहिता सिर्फ सांवेर में लगने से शहर और उससे जुड़े क्षेत्रों में नियमित कामकाज, विकास से संबंधित प्रोजेक्ट भी अमल में आते रहेंगे। वरना हर बार पूरे जिले में आचार संहिता लग जाती थी, जिससे सारे विकास कार्य व अन्य गतिविधियां ठप पड़ जाते हैं।
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