भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार में मौजूदा गृह मंत्री और दतिया से विधायक नरोत्तम मिश्रा के लिए आज यानी 19 अप्रैल का दिन काफी अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में नरोत्तम के खिलाफ पेड न्यूज मामले में 19 अप्रैल को अंतिम सुनवाई होगी। पहले ये अंतिम सुनवाई 12 अप्रैल को होना थी, लेकिन हियरिंग का नंबर नहीं आ पाने से ये टाल दी गई थी।
3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया था अयोग्य
इस मामले में चुनाव आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 साल के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर नरोत्तम ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने मप्र में राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को उठाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रांसफर करा लिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट से मिला था नरोत्तम को झटका
इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने 14 जुलाई 2017 को नरोत्तम मिश्रा की अपील को खारिज करते हुए निर्वाचन आयोग के आदेश को यथावत रखा था। बाद में नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील की थी। इसमें सिंगल बेंच और निर्वाचन आयोग के खिलाफ आदेश पारित किया गया। हाईकोर्ट के डबल बेंच के आदेश के बाद शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती और भारत निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अलग-अलग अपील दायर की थी। शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने तुरंत सुनवाई की अपील दायर की थी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved