भोपाल. भोपाल में जब से पुलिस कमिश्नर सिस्टम (commissionerate system in Bhopal) लागू हुआ है तब से गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने की कोशिश की जा रही है. गुंडे बदमाशों के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन भी चलाया जा रहा है. साथ ही कांबिंग गश्त और गुंडे बदमाशों (Criminals) की परेड भी कराई जा रही है. अब इससे आगे बढ़ते हुए पुलिस लिखित में गुंडे- बदमाशों के साथ एग्रीमेंट कर रही है. यह एग्रीमेन्ट एक साल से लेकर 3 साल तक अपराध नहीं करने की शर्त पर किया जा रहा है. जब से भोपाल में कमिश्नर सिस्टम लागू (commissionerate system in Bhopal) हुआ है तब से सभी पॉवर पुलिस (Police power) के पास है. पिछले कुछ दिनों में अलग-अलग अपराधों में आरोपी रह चुके 800 से ज्यादा लोगों ने पुलिस से करार किया है.
भोपाल के एडिशनल पुलिस कमिश्नर सचिन अतुलकर ( Additional Police Commissioner Sachin Atulkar) ने कहा कि कानून में प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई करने का प्रावधान है. इसके तहत कम गंभीर अपराधों में लिप्त आरोपियों के साथ धारा 107 में 1 साल तक बॉन्ड भरवाया जाता है. इसके अलावा आदतन अपराधियों (habitual criminal) के साथ धारा 110 तक के तहत 3 साल तक के लिए करार किया जाता है. इसके पीछे शर्त यह रहती है कि इतने समय में आरोपी कोई भी आपराधिक वारदात (Crime) को अंजाम नहीं देगा. इसके अलावा कानून में इस बात का भी प्रावधान है कि यदि पुलिस के साथ किए गए एग्रीमेंट को यदि तोड़ने का काम किया जाता है और बदमाश कोई अपराधिक वारदातों को अंजाम देते हैं तो उनके खिलाफ धारा 122 के तहत एग्रीमेन्ट(agreement) का उल्लंघन मानते हुए जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी.
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