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    कल से मिल सकती है Police को राहत, Barricading में भी होगी कमी!

  • May 31, 2021

    • 48 दिन से लॉक डाउन का पालन कराने सड़कों पर तैनाथ हैं जवान

    भोपाल। मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) की राजधानी भोपाल (Bhopal) में कल से अनलॉक (Unlock) की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसी के साथ करीब 48 दिन से सड़कों पर डंटी पुलिस (Police) को भी कुछ राहत मिलने के आसार हैं। शहर में पुलिस (Police) की व्यवस्था कैसी होगी, बैरिकेडिंग (Barricading) में कमी करने से लेकर तमाम मुख्य मार्गों को खोले जाने पर आज शाम को DIG इरशाद वली (Irshad Vali), कलेक्टर अविनाश लवानिया (Avinash Lavania) सहित तमाम अधिकारी मीटिंग (Meeting) कर निर्णय लेंगे। लॉक डाउन (Lockdown) का पालन कराने सड़कों पर करीब ढाई हजार का बल मौजूद है। जिसमें कमी कर करीब 6 सौ जवानों का बल ही सड़कों पर तैनात रहेगा।
    वहीं अनलॉक (Unlock) को लेकर रविवार को वल्लभ भवन (Vallabh Bhavan) में जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप (Crisis Management Group) की बैठक हुई। इसमें राज्य सरकार की तरफ से भेजी गाइडलाइन (Guidling) का पालन करते हुए भोपाल को अनलॉक (Unlock) करने का निर्णय लिया गया। संडे के अलावा शनिवार को भी लॉकडाउन (Lockdown) का प्रस्ताव रखा गया है। अगर यह प्रस्ताव सरकार से पास हो जाता है तो भोपाल में शुक्रवार रात 10 से सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन (Lockdown) रहेगा। भोपाल में 25 प्रतिशत दुकानें खुलेंगी। हार्डवेयर-बिल्डिंग मटेरियल, इलेक्ट्रिकल की दुकानें भी सप्ताह में दो दिन खोलने को लेकर निर्णय हुआ है। सप्ताह के दो दिन का चयन कर ऑर्डर जारी किया जाएगा। दुकानों के आगे सोशल डिस्टेंसंग के लिए गोले और मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। इसके उल्लंघन पर दुकान सील करने की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला प्रशासन की तरफ से सोमवार को ऑर्डर जारी किया जाएगा। भोपाल अनलॉक में निजी ऑफि स में आधे कर्मचारी शाम 6 बजे तक काम कर सकेंगे। रेस्टोरेंट से बैठ कर खाने की छूट नहीं रहेगी। सिर्फ टेक होम की सुविधा दी जाएगी। कंस्ट्रक्शन के काम होंगे, लेकिन मजदूरों को वहां ठहरने की व्यवस्था करनी होगी। कार-टैक्सी में ड्राइवर समेत 3 लोगों को ही बैठने की अनुमति रहेगी। स्कूल-कॉलेज, सिनेमा हॉल व शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। राज्य सरकार ने 5 से ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में छूट की जो गाइडलाइन दी थी, भोपाल में लगभग उसी पर सहमति बनी है।

    शादी में दोनों पक्ष से बीस लोगों के शामिल होने की अनुमति
    मंदिरों में एक समय पर 4 से अधिक नहीं रह सकेंगे, अंतिम संस्कार में 10 लोग और शादियों में दोनों पक्षों से 20 लोग शामिल होंगे। वहीं, आवश्यक सेवाएं देने वाले कार्यालयों को छोड़कर बाकी कार्यालय 100 प्रतिशत अधिकारी व 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। इधर, सामाजिक राजनैतिक, मनोरंजन, सांस्कृति, धार्मिक आयोजन व मेले। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, ट्रेनिंग गेम्स, कोचिंग संस्थान। सिनेमा घर, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, पिकनिक स्पॉट, ऑडिटोरियम व सभा गृह। बंद रखने का निर्णय लिया गया है

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