इंदौर (Indore)। जमीन के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जिस पर कार्रवाई हुई है, उसने डॉक्टर दंपति को पहले भी चूना लगाया था। लसूडिय़ा पुलिस ने बताया कि मुकेश हजेला और जितेंद्र चौधरी दोनों निवासी सनसिटी महालक्ष्मी नगर की शिकायत पर जय भवानी निवासी साधु वासवानी नगर के खिलाफ धारा 420 और 406 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ताओं का आरोपी से 2014 में प्रापर्टी ब्रोकर मनोज राजानी और मुकेश चौधरी के माध्यम से संपर्क हुआ था। रिंग रोड स्कीम नंबर 94 प्लांट नंबर 109 पर निर्मित एक भवन ब्रोकरों ने बताया कि यह भवन जय का है।
इसके बाद भवन का सौदा हुआ और अनुबंध के माध्यम से दोनों खरीरदारों ने जय को सौदे के हिसाब से तय राशि 2 करोड़ से अधिक दे दी। बाद में पता चला कि उक्त भवन पर केनरा बैंक का लोन था, जिसे नहीं चुकाने के चलते बैंक ने भवन की नीलामी निकाली। जब दोनों खरीदार जय के पास पहुंचे तो जय ने कहा कि आप नीलामी में हिस्सा लेकर भवन दोबारा खरीद लें। जितने की बोली लगाकर खरीदी करोगे उतने रुपए मैं आपको दे दूंगा। जय के कहे अनुसार दोनों खरीदारों ने नीलामी में हिस्सा लिया और बोली लगाते हुए भवन खरीदा और नीलामी के दौरान तय की गई राशि बैंक में भरी। बाद में जय भवानी रुपए देने से मुकर गया। उसके दिए 6 चैक बाउंस हो गए। जय भवानी और उसके पिता प्रकाश पर राऊ की एक जमीन को ऐसे ही बेचने के मामले में डॉ. विनोद अरोरा की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई थी।
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