नई दिल्ली (New Delhi)। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं हैं और आप बार बार ATM का इस्तेमाल करते हैं तो अब आपको इस पर चार्ज देना होगा। खाते में पैसा न होने पर एटीएम का इस्तेमाल करना अब आपके लिए घाटे का सौदा साबित होगा। इससे आपको नुकसान हो सकता है। इसे लेकर सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक (PNB) एक नियम बनाने जा रहा है।
आपको बता दें कि पीएनबी 1 मई से एक नया नियम लागू करने जा रहा है। इस नियम के तहत अगर आपके खाते में पैसे नहीं हुए और आप एटीएम से पैसे निकालते हैं तो आपको चार्ज देना पड़ सकता है। पीएनबी की वेबसाइट के अनुसार, अगर आपके खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है और एटीएम ट्रांजैक्शन पूरा नहीं होता है तो आपको नकद निकासी लेनदेन पर 10 रुपये+ जीएसटी का चार्ज लेगा।
पीएनबी ने अपने ग्राहक से कहा, “डियर कस्टमर 01.05.2023 से अपर्याप्त बैलेंस के कारण असफल घरेलू एटीएम नकद निकासी लेनदेन पर 10 रुपये +जीएसटी शुल्क लगाएगा।
एटीएम ट्रांजैक्शन के लिए दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं।
1. असफल एटीएम ट्रांजैक्शन के बारे में शिकायत का निपटारा 7 वर्किंग डे के भीतर संबोधित करना है।
2. यदि ट्रांजैक्शन नाकाम होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर नहीं होता है तो प्रति दिन बैंक की ओर से 100 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
3. अगर किसी तरह की दिक्कत या शिकायत हो तो कस्टमर केयर नंबर 0120-2490000 या 18001802222, 1800 103 2222 पर संपर्क कर सकते हैं।
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