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    PM Kisan: पीएम किसान सम्मान की 17वीं किस्त आने की उम्‍मीद, लेकिन इस बार पैसे नहीं मिलेंगे

  • June 18, 2024

    नई दिल्‍ली(New Delhi) । आज पीएम किसान(PM Kisan) की 17वीं किस्त करीब 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों(farmers accounts) में आने वाली है। पीएम किसान पोर्टल(PM Kisan Portal) पर कुल 12 करोड़ से अधिक किसान इस योजना(Farmers are getting this scheme) के लिए रजिस्टर्ड (Registered)हैं। इनमें से कम से कम 3 करोड़ किसानों के खातों में 18 जून यानी आज 2000 रुपये की किस्त नहीं आने वाली है। वे किसान जिन्होंने अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपनी ई-केवाईसी नहीं कराई है उनके खातों में भी इस बार 17वीं किस्त के पैसे नहीं आएंगे। खासकर उन किसानों के, जिन्होंने योजना में अभी तक भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया है और न ही ई-केवाइसी कराई है।

    करोड़ों किसानों के खेतों में धान की नर्सरी तैयार है या होने को है। धान की रोपाई के लिए 12 करोड़ से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 18 जून को सौगात देने वाले हैं। लगातार तीसरी बार पदभार संभालने के बाद पहली बार 18 जून को अपने पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह देश भर के 9.26 करोड़ लाभार्थी किसानों के लिए 20,000 करोड़ रुपये से अधिक की पीएम-किसान योजना की 17वीं किस्त जारी करेंगे।


    इन लोगों को भी नहीं मिलेगी 17वीं किस्त

    ऐसे किसान किसान परिवार जो निम्नलिखित श्रेणियों में से एक या अधिक से संबंधित हैं, उन्हें किस्त नहीं मिलेगी। जैसे, पूर्व और वर्तमान मंत्री/राज्य मंत्री और लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभाओं/राज्य विधान परिषदों के पूर्व/वर्तमान सदस्य। नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान मेयर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

    इनके अलावा केंद्र/राज्य सरकार के मंत्रालयों/कार्यालयों/विभागों और इसकी क्षेत्रीय इकाइयों, केंद्रीय या राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार के अधीन संबद्ध कार्यालयों/स्वायत्त संस्थाओं के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी तथा स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) सभी सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त पेंशनभोगी, जिनकी मासिक पेंशन 10,000/- रुपये या उससे अधिक है। (मल्टी टास्किंग स्टाफ/श्रेणी IV/समूह D कर्मचारियों को छोड़कर) उपरोक्त श्रेणी के सभी व्यक्ति, जिन्होंने पिछले एसेसमेंट ईयर में आयकर का भुगतान किया है, योजना के पात्र नहीं हैं। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट जैसे पेशेवर और प्रैक्टिस करके अपना पेशा चलाने वाले लोग भी योजना का लाभ नहीं उठा सकते।

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