नई दिल्ली। पीएम आवास योजना (PM Awas Yojana) के लाभार्थियों (beneficiaries) के लिए काम की खबर है। सरकार ने पीएम आवास योजना (Government PM Awas Yojana) के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। ऐसे में, आपका इन नए नियमों को जानना जरूरी है वरना आपका आवंटन रद्द हो सकता है। इसमें पांच साल रहना अनिवार्य होगा वरना आपका आवंटन निरस्त हो जाएगा। आपको बता दें कि अभी जिन आवासों का रजिस्टर्ड एग्रीमेंट (registered agreement) टू लीज कराकर दिया जा रहा है या जो लोग यह एग्रीमेंट भविष्य में कराएंगे वह रजिस्ट्री नहीं है।
सरकार पांच साल यह देखेगी कि आपने इन आवासों का इस्तेमाल किया है या नहीं। अगर आप इनमें रह रहे होंगे तभी इस एग्रीमेंट को लीज डीड में तब्दील किया जाएगा। अन्यथा विकास प्राधिकरण आपके साथ किए गए एग्रीमेंट को भी खत्म कर देगा। इसके बाद आपके द्वारा जमा की गई रकम भी वापस नहीं होगी। यानी कुल मिलाकर अब इसमें चलने वाली धांधली बंद हो जाएगी। कानपुर (Kanpur) पहला ऐसा विकास प्राधिकरण है जहां रजिस्टर्ड एग्रीमेंट (registered agreement) टू लीज के तहत लोगों को आवास में रहने के अधिकार सौंपे जा रहे हैं। केडीए उपाध्यक्ष अरविंद सिंह की पहल पर लगे कैंप में पहले चरण में 60 लोगों के साथ एग्रीमेंट किया गया है। वहीं, उन्होंने बताया कि अभी 10900 से ज्यादा आवंटियों के साथ इसी आधार पर एग्रीमेंट होना है।
इसके अलावा आपको बता दें कि नियम और शर्तों के मुताबिक कभी भी शहरी प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister’s Housing Scheme) के तहत बनाए गए फ्लैट फ्री होल्ड नहीं होंगे। पांच साल बाद भी लोगों को लीज पर ही रहना होगा। इससे ये फायदा होगा कि जो लोग पीएम आवास योजना के तहत घर लेकर उसे किराये पर देते थे वो अब लगभग बंद हो जाएगा। इसके साथ ही अगर किसी आवंटी की मौत हो जाती है तो नियम के अनुसार, परिवार के सदस्य को ही लीज हस्तांतरित होगी। किसी और परिवार के साथ केडीए कोई एग्रीमेंट नहीं करेगा। इस एग्रीमेंट के तहत आवंटियों को 5 साल तक आवासों का इस्तेमाल करना होगा। इसके बाद आवासों की लीज बहाल की जाएगी।
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