फर्नीचर, टॉयज, फूड प्रोसेसिंग, फार्मा क्लस्टर में जल्द आवंटित होंगे भूखंड… शासन ने गजट नोटिफिकेशन भी कर दिया जारी
इंदौर। शासन ने सूक्ष्म, मध्यम और लघु उद्योगों (Small Industries) के लिए भूखंड आवंटन (Plot Allotment) की प्रक्रिया निर्धारित करते हुए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इंदौर जिले (Indore District) में जो फर्नीचर, टॉयज क्लस्टर, फूड प्रोसेसिंग क्लस्टर, फार्मा सहित अन्य क्लस्टरों (Clusters) का निर्माण किया जा रहा है, उनमें अब इस नई नीति के तहत भूखंड आवंटन आसानी से हो सकेंगे। अशासकीय भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उक्त नियम जारी कर दिए गए हैं। इस नीति के जारी होने से प्रमुखत: अशासकीय भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नियम जारी कर दिए गए हैं। इस नीति के जारी होने के फलस्वरूप इंदौर जिले में क्लस्टर विकास योजनाओं के अंतर्गत क्लस्टरों के विकास की गति में तेजी आएगी।
अब मध्यप्रदेश शासन, एमएसएमई विभाग (MSME Department) द्वारा औद्योगिक भूमि एवं भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम 2021 राजपत्र में प्रकाशन 18 जून 2021 लागू किए गए हैं। इन नियमों के परिशिष्ट-डी में उल्लेखित क्लस्टर विकास हेतु अविकसित भूमियों के अंतर्गत भूमि आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा औद्योगिक नीति प्रोन्नयन विभाग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग का गठन 5 अप्रैल 2016 को किया गया था। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विभाग द्वारा विभाजन होने के उपरांत मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि (industrial land) तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम नहीं बनाए गए थे, वरन् इस अवधि तक पूर्व से प्रचलित मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 ही अंगीकृत किए गए थे। मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन प्रबंधन नियम-2021, जो कि पूर्व में मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2015 को अधिक्रमित करते हुए जारी किए गए हैं, के अंतर्गत प्रदेश के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों ( Industrial Areas) में भूखंडों के आवंटन तथा नियमित की जाने वाली भूमियों को नीलामी से आवंटित किया जाएगा। साथ ही आवंटित/हस्तांतरित किए जाने वाले भूखंडों पर विकास शुल्क अधिरोपित किए जाएंगे। 500 वर्गमीटर तक के भूखंडों के आवंटन/हस्तांतरण पर प्रब्याजी में छूट 95 प्रतिशत के स्थान पर 90 प्रतिशत की गयी हैं। भूखंडों को उनके भागीदारों के मध्यम विभाजन की अब जारी नीति अनुसार अब ऐसा पूर्ण होने के 5 वर्ष की भागीदारी उपरांत ही किया जाएगा । अविकसित भूखंडों पर विकास शुल्क एवं संधारण शुल्क पूर्व के नियम मध्यप्रदेश औद्योगिक भूमि (industrial land) एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत नहीं लिया जाता था एवं वर्तमान औद्योगिक भूमि (industrial land) तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम-2021 के अंतर्गत भी अविकसित भूमियों पर विकास शुल्क एवं संचारण शुल्क नहीं लिया जाएगा।
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