नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन (BBC) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी. हिंदू सेना की तरफ से दायर याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और कहा कि ‘हमारा समय बर्बाद मत कीजिए’. याचिका में भारत में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के कामकाज पर रोक लगाने और बीबीसी पर भारत में बैन लगाने की मांग की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिका में दखल देने की कोई वजह नहीं नज़र आती और यह सुनवाई योग्य नहीं है.’ शीर्ष न्यायालय ने कहा कि बीबीसी पर पूरी तरह से बैन लगाने की मांग की है, इस याचिका पर बहस कैसे की जा सकती है.
हिंदू सेना ने अपनी याचिका में कहा कि बीबीसी द्वारा भारत की एकता और अखंडता तोड़ने की साजिश की जांच एनआईए द्वारा करवाई जानी चाहिए. याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट पिंकी आंनंद ने कहा कि बीबीसी देश की छवि खराब करना चाहता है… कभी निर्भया… कभी कश्मीर और अब गुजरात दंगे मुद्दे पर भी डाक्यूमेंट्री बनाकर देश की छवि खराब करने की कोशिश की है.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved