कोर्ट के आदेश के बाद अजाक थाने में दर्ज हुई एफआईआर… एक ही परिवार के कई उलझे
इंदौर। गरीब परिवार की जमीन गिट्टी खदान के नाम पर रेंट पर ली और उन्हें धोखे में रखकर अपने नाम करवा ली। कोर्ट में पीडि़त पक्ष की ओर से परिवाद लगाया गया था, जिसके बाद अजाक थाने में केस (Case) दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि जो जमीन धोखे से नाम करवाई गई है वह बेशकीमती है।
अजाक थाने के इंचार्ज प्रभारी गणेशराम सोलंकी (Ganeshram Solanki) ने बताया कि 69 साल की ताराबाई निवासी सुख-शांति नगर की शिकायत पर गिरीश अग्रवाल, मनीष अग्रवाल, आशा और मनीषा के खिलाफ जालसाजी करने और जातिसूचक शब्द बोलने के चलते कार्रवाई की गई है। पीडि़ता की राजधरा में बेशकीमती जमीन है। आरोपियों ने प्रापर्टी ब्रोकर के माध्यम से उक्त जमीन को रेंट पर लिया और उसका रेंट एग्रीमेंट बनवाया था। आरोपियों ने पीडि़़ता और उसके पति को धोखे में रखते हुए रेंट के एग्रीमेंट की जगह रजिस्ट्री (registry) करवा ली। जब पीडि़ता जमीन वापस करने का कहती तो आरोपी उसे जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए जान से मारने की धमकी देते थे। पीडि़ता ने कोर्ट में उक्त मामले को लेकर परिवाद लगाया था, जहां से आरोपियों पर केस दर्ज करने का आदेश हुआ। पुलिस का कहना है कि फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में विवेचना की जा रही है। जांच के बाद आरोपियों की संख्या बढ़ भी सकती है।
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