इंदौर। वक्फ संशोधन बिल (Wakf Amendment Bill) की कवायद केन्द्र सरकार (Central Government) द्वारा की जा रही है और कल ही सत्तारुढ़ गठबंधन एनडीए (NDA) ने 14 धाराओं में सभी 32 संशोधनों को मंजूरी दी और विपक्ष की 500 से ज्यादा सिफारिशों को खारिज कर दिया। दूसरी तरफ प्रदेश (State) के सभी संभागायुक्त-कलेक्टरों को शासन ने निर्देश भिजवाए हैं कि संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के परिपालन में वक्फ सम्पत्तियों का भौतिक सत्यापन किया जाए।
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव ने उक्त आदेश जारी किया है, जिसमें इंदौर सहित सभी कलेक्टरों को कहा गया है कि दिल्ली में जो संयुक्त समिति की बैठक 26 दिसम्बर को आयोजित हुई थी उसी के निर्देशों के तहत मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड से संबंधित सभी वक्फ सम्पत्तियों की जिलेवार 15 बिन्दुओं पर जानकारी तैयार की जाए। वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर वक्फ रजिस्टर्ड, सर्वे सूची और राजपत्र से मिलान करते हुए इन वक्फ सम्पत्तियों की ऑनलाइन जानकारी इंद्राज की जा चुकी है। अब राजस्व विभाग के जरिए कलेक्टरों से नामांतरण, अतिक्रमण, अलगाव, हस्तांतरण, विक्रय, निक्ष्रांत सम्पत्ति, पट्टा, किराया, शासकीय भूमि सहित अन्य की जानकारी एकत्रित करवाई जा रही है। इन समस्त वक्फ सम्पत्तियों का राजस्व रिकॉर्डों एवं मौके पर भौतिक सत्यापन के माध्यम से वस्तु स्थिति को हासिल कर उससे जुड़े पोर्टल पर ऑनलाइन इंद्राज किया जाएगा, जिससे वक्फ सम्पत्तियों की वर्तमान स्थिति का खुलासा हो सके। तहसील स्तर पर भी सभी वक्फ सम्पत्तियों की सूची उपलब्ध कराई गई है और लिंक के माध्यम से वांछित जानकारी की एंट्री की जाएगी। 5 दिन में यह काम पूरा करना होगा।
©2025 Agnibaan , All Rights Reserved