प्रदेश की अदालतों में 10 अक्टूबर तक सीमित सुनवाई
इंदौर। देश में अनलॉक-5 के बाद भी अभी तक सुप्रीम कोर्ट में फिजिकल सुनवाई शुरू नहीं हो पाई है। इस बीच मप्र की अदालतों में 10 अक्टूबर तक पहले की तरह केवल अर्जेंट मामलों में ही सुनवाई होगी।
सूत्रों के अनुसार हाईकोर्ट द्वारा जारी आदेश में इंदौर सहित पूरे प्रदेश में वर्तमान व्यवस्था का समय बढ़ा दिया है, पहले हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर तक हाईकोर्ट में और 3 अक्टूबर तक जिला कोर्ट व सभी मातहत न्यायालयों व फैमिली कोर्ट में वीडियो कांफे्रंसिंग से ही जरूरी मामलों में सुनवाई की यह व्यवस्था की थी। हाईकोर्ट ने अब 5 से 9 अक्टूबर तक हाईकोर्ट एवं जिला कोर्ट व अधीनस्थ अदालतों में 10 अक्टूबर तक वीडियो कांफ्रेंसिंग के ही माध्यम से सुनवाई के आदेश जारी किये है। फिलहाल विभिन्न मामलों में जमानत, सुपुर्दनामें सहित अत्यावश्यक मामलों के अलावा सिविल प्रकरण में स्टे-कब्जे के मामले और चेक बाउंस के केस ही लिए जा रहे है। जिन मामलों में तत्काल सुनवाई जरूरी है या जो केवल बहस से ही निपट सकते है अभी सिर्फ उन्हीं की सुनवाई हो रही है। अनलॉक के बाद से ही विधिजगत में न्यायालयों में नियमित कामकाज की उम्मीद जताई जा रही है लेकिन अभी तक वर्तमान व्यवस्था ही कायम है। जानकारों का मानना है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में भी नियमित सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में जब तक वहां नियमित सुनवाई शुरू नहीं होगी तब तक मातहत अदालतों में नियमित रूप से प्रकरणों की सुनवाई पूरी तरह शुरू होने की संभावना कम ही है।
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