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डिब्बे या बोतल में नहीं मिलेगा पेट्रोल, नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाइयों पर भी लगाई रोक

November 13, 2024

  • बिना अनुमति रैली, जुलूस पर भी प्रतिबंध, पुलिस कमिश्नर ने जारी किए एक साथ कई आदेश

इंदौर (Indore)। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने कल एक साथ कई प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए, जिसमें डिब्बे या बोतल अथवा किसी भी खुले रूप में पेट्रोल या अन्य ज्वलनशील पदार्थों पर रोक लगाई। वहीं नशे के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिन्हित दवाइयों पर भी प्रतिबंध लगाए गए। ये दवाइयां रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनरके लिखित प्रिस्क्रिप्शन यानी पर्चे पर ही मेडिकल स्टोर से मिल सकेगी। किराएदार-नौकर की जानकारी देने के साथ होटल में रूकने वालों की सूचना भी देना होगी और बिना अनुमति, जुलूस, धरने, प्रदर्शन या ऐसे अन्य आयोजनों पर भी रोक रहेगी।

कानून व्यवस्था को कायम रखने, जन सामान्य के हित, जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु पेट्रोल पंप से डिब्बे तथा बोतल या अन्य किसी खुले रूप में पेट्रोल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थों के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह द्वारा इस संबंध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी किये गये हैं। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर आगामी 7 जनवरी,2025 तक लागू रहेगा।


इसी तरह एक अन्य आदेश के अनुसार समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाइट्रावेट टेबलेट्स), समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, समस्त डायजेपाम टेबलेट्स, समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, समस्त इटिजोलाम टेबलेटस, समस्त एल्प्राजोलम टेबलेटस,समस्त कोडीन फास्फेट सिरप, टेबलेटस, क्लोजापाम टेबलेटस (फीजीयम टेबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा। गर्भपात, गर्भसमापन संबंधित औषधियों का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जाएगा एवं लिखित प्रिस्किप्शन की छायाप्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जाएगी, वहीं इंदौर नगरीय सीमा में कोई भी धार्मिक संस्था, राजनैतिक संगठन, अन्य समूह जैसे वेतन भोगी, शासकीय कर्मचारी आदि संगठन जब तक किसी आयोजन की विधिवत सक्षम अधिकारी से अनुमति प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक उस आयोजन को करना प्रतिबंधित किया गया है । सभी प्रकार के जुलूस, धरना प्रदर्शन, आदि में किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र अथवा विस्फोटक सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है।

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