शहर में बेघर लोगों को दिन में तीन बार अच्छा भोजन मुहैया कराने की एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में आई जिसने सोमवार को केंद्र और दिल्ली सरकार (Delhi Government) से इस बाबत जवाब मांगा. मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने केंद्र, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission), दिल्ली सरकार, पुलिस, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय तथा दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोगों को नोटिस जारी कर याचिका पर उनका रुख जानना चाहा.
याचिका में अधिकारियों को यह निर्देश देने की मांग की गयी है कि दिल्ली (Delhi) में बेघर लोगों और भीख मांगने वालों का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाए और उनके हितों का ध्यान रखने के लिए एक समिति बनाई जाए.
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