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    सच्चर कमेटी की सिफारिशों पर अमल रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

  • July 30, 2021

    नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि मुस्लिम समुदाय की सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का पता लगाने के लिए बनाई गई सच्चर कमेटी (Sachar Committee) की सिफारिशों पर अमल रोका जाए। याचिका वकील विष्णु शंकर जैन ने दायर किया है।



    बता दें कि याचिका में कहा गया है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बिना कैबिनेट की मंजूरी के अपनी तरफ से इसके गठन का आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि सच्चर कमेटी का इस तरह से गठन असंवैधानिक है। किसी विशेष धार्मिक समुदाय के लिए इस तरह आयोग का गठन नहीं किया जा सकता। सिर्फ राष्ट्रपति ही धारा 340 के तहत सामाजिक-आर्थिक तौर पर पिछड़े समुदाय की हालात सुधारने की सिफारिश के लिए आयोग गठित कर सकते हैं।

    याचिका में कहा गया है संविधान की धारा 14 और 15 के तहत किसी धार्मिक समुदाय को अलग कर नहीं देखा जा सकता है। पूरे मुस्लिम समुदाय को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा नहीं कहा जा सकता है। मुस्लिम समुदाय की तुलना अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से नहीं की जा सकती है। एजेंसी

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