वाराणसी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में ज्ञानवापी परिसर स्थित मां शृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा पाठ और परिसर स्थित अन्य देवी देवदाताओं के विग्रह की सुरक्षा की मांग की गई है। अदालत ने इस वाद की सुनवाई के लिए मौके की स्थिति जानने के लिए कमीशन गठित करते हुए अधिवक्ता कमिश्नर नियुक्त करने और तीन दिन के अंदर पैरवी का आदेश दिया। विपक्षियों को नोटिस जारी करने के साथ ही सुनवाई की अगली तारीख 24 सितंबर नियत की गई।
अदालत में यह वाद सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विश्व वैदिक सनातन संघ नई दिल्ली के प्रमुख जितेंद्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह, लक्ष्मी देवी, सीता शाहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से अधिवक्ता पंकज वर्मा, सुभाष नंदन चतुर्वेदी, मदनमोहन यादव, सुधीर त्रिपाठी, अनुपम द्विवेदी, दीपक सिंह, विक्रम शुक्ल ने दाखिल किया।
याचिका में मुख्य सचिव यूपी, पुलिस कमिश्नर, डीएम, अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी और काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है। विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह ने बताया कि सनातन धर्म पर लगे कलंकों को मिटाने के क्रम में चल रहे अभियान के तहत यह मुकदमा दाखिल किया गया है।
बताया कि बनारस के अलावा मथुरा में मंदिर तोड़कर ईदगाह, अयोध्या में कुतुबमीनार व ताजमहल की मुक्ति के लिए भी मुकदमे दाखिल हैं और किये जाने की प्रक्रिया में है। अदालत ने मौके की यथास्थिति के लिए दिए गए आवेदन पर विपक्षियों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किया। अदालत ने विपक्षियों को जबाब देही के लिए 17 सितंबर और वाद विंदु निर्धारण के लिए 24 सितंबर की तिथि नियत कर दी।
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