नई दिल्ली ।आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के मोटर वाहन कबाड़ संबंधी दिशा-निर्देशों के खिलाफ दिल्ली के निवासी इंद्रजीत सिंह ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की है. याचिका में कहा गया है कि मोटर वाहन कबाड़ संबंधी दिशा-निर्देश के नियमों के तहत लाइसेंस की अनिवार्यता से छोटे और मध्यम स्तर के कबाड़ कारोबारियों को नुकसान होगा.
याचिका में कहा गया है, ”इन दिशा-निर्देशों से छोटे और मध्यम वाहन कबाड़ियों को नुकसान होगा जो पीढ़ियों से यह काम कर रहे हैं.” दिल्ली के रहने वाले इंद्रजीत सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया है कि दिल्ली मोटर वाहन कबाड़, 2018 दिशा-निर्देशों को जारी करने से पहले छोटे कारोबारियों से राय नहीं ली गई. याचिका में यह भी कहा गया है कि दिशा-निर्देश असंवैधानिक, मनमाने और अन्यायपूर्ण है साथ ही मोटर वाहन अधिनियम के विपरीत हैं.
याचिका में अदालत से अनुरोध किया गया है कि इन दिशा-निर्देशों को अमान्य घोषित किया जाए. दरअसल इस नीति को वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और पुराने वाहनों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से लाया गया है. जानकारी के मुताबिक पुराने वाहन को कबाड़ सेंटर को बचने का प्रणाम पत्र पेश करने पर नए वाहन की खरीद पर उसे पंजीकण शुल्क माफ होगा.
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved