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    बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी हाईकोर्ट में याचिका ख़ारिज

  • April 21, 2022

    जबलपुर। मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की युगल पीठ (Couple Bench of Madhya Pradesh High Court) ने गुरुवार को बुल्डोजर कार्रवाई के खिलाफ लगी याचिका को खारिज कर दिया है, न्यायालय (Court) ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता न तो पीडि़त है और न ही पीडि़त से कोई सीधा संबंध है, इसलिए मामला सुनवाई योग्य नहीं है।

     

    मप्र उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मा. रवि मलिमठ व न्यायाधीश पी.के. कौरव की युगल पीठ ने तर्को के साथ याचिका निरस्त कर दी, युगल पीठ ने कहा कि अगर किसी पीडि़त के साथ कुछ गलत हो रहा है तो वह स्वयं सामने आकर न्यायिक प्रक्रिया अपनाकर अपनी समस्या रख सकता है।



    मंडला रोड बिलहरी निवासी अधिवक्ता अमिताभ गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाकर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की गई थी। याचिका में अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई थी कि सरकार की बुलडोजर कार्यवाही से लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, राज्य सरकार के द्वारा प्रदेश के आम लोगों में भय का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। याचिका में म.प्र.सरकार और महानिदेशक पुलिस म.प्र. को पक्षकार बनाया गया था, राज्य सरकार का पक्ष अतिरिक्त महाधिवक्ता अशीष आनंद बर्नाड ने रखा।

     

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