भोपाल। मप्र हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की सूर्य नमस्कार को लेकर दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया। विधायक मसूद ने सूर्य नमस्कार को धर्म आधारित बताते हुए इसकी अनिवार्यता को चुनौती दी थी। याचिका को चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली डबल बेंच ने ये कहते हुए खारिज कर दिया कि सूर्य नमस्कार कार्यक्रम अब समाप्त हो चुका है।
ऐसे में अब सुनवाई का औचित्य नहीं है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सूर्य नमस्कार को सूर्य उपासना से जोड़ते हुए इसे इस्लाम विरोधी बताया था। इस पर हाईकोर्ट ने मसूद से ऐसे दस्तावेज पेश करने के लिए कहा था, जो सूर्य नमस्कार को सूर्य उपासना साबित करते हों। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने के मौके पर केंद्र सरकार द्वारा देशभर में चलाए जा रहे 75 करोड़ योग कार्यक्रम प्रोजेक्ट को कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। विधायक आरिफ मसूद ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सूर्य नमस्कार सूर्य की पूजा है और इस्लाम में यह मान्य नहीं है। संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता कि किसी धर्म विशेष की मान्यताएं या टीचिंग शासकीय शैक्षणिक संस्थाओं में दी जाए।
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