इंदौर। इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन को मतदान के पहले ही खोलने के मामले में लगी जनहित याचिका हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता उचित फोरम पर जाए। सूत्रों के अनुसार नागदा निवासी सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश दुबे ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि नागदा नगर परिषद के चुनाव में चुनाव अधिकारी ईवीएम मशीनों की सुरक्षा करने में नाकाम रहे हैं। उसका आरोप था कि मतदान के पहले ही मशीनें खोली गई थीं, जो कि गलत तरीका था।
इस मामले में उसने वीडियो व ऑडियो क्लिप भी कोर्ट में पेश की थी। जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस अमरनाथ केशरवानी की डिवीजन बेंच ने इसे जनहित का मुद्दा मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी और कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में उचित फोरम पर शिकायत कर सकता है। कुल मिलाकर अब याचिकाकर्ता को इस मामले में कोई राहत चाहिये तो उसे जिला कोर्ट में चुनाव याचिका लगाना होगी। हाईकोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है।
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