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    सीएम पद पर रहना निजी फैसला; लेकिन अधिकार का हनन न हो, हाईकोर्ट की केजरीवाल को नसीहत

  • April 30, 2024

    नई दिल्‍ली(New Delhi) । दिल्ली हाईकोर्ट(Delhi High Court) ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal)का गिरफ्तारी (arrest)के बावजूद मुख्यमंत्री पद (Chief Minister post)पर बने रहने का फैसला निजी (decision personal)है, लेकिन इसका आशय यह नहीं कि छात्रों के मौलिक अधिकारों को रौंद दिया जाए। कोर्ट ने कहा, राष्ट्रीय हित और सार्वजनिक हित की मांग है कि मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक या अनिश्चित समय के लिए अनुपस्थित न रहे।

    हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति पी.एस.अरोड़ा की बेंच ने केजरीवाल को नसीहत देते हुए कहा कि दिल्ली जैसी व्यस्त राजधानी ही नहीं किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का पद कोई औपचारिक पद नहीं है। यह ऐसा पद है जहां पदधारक को प्राकृतिक आपदा या संकट से निपटने के लिए 24 घंटे और सातों दिन उपलब्ध रहना पड़ता है।

    कोर्ट ने कहा, चूंकि एमसीडी स्कूलों के छात्र संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों के अनुसार मुफ्त किताब, लेखन सामग्री और ड्रेस के हकदार हैं, इसलिए नगर निगम आयुक्त को निर्देश दिया जाता है कि वे पांच करोड़ रुपये की व्यय सीमा से बाधित हुए बिना दायित्व पूरा करने के लिए आवश्यक व्यय करने के लिए कार्रवाई करें।


    निगम को किताबें, ड्रेस खरीदने का अधिकार दिया

    हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम आयुक्त को एमसीडी के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए पाठ्य पुस्तक, ड्रेस, नोटबुक, लेखन सामग्री आदि पर खर्च करने का अधिकार दे दिया है। अदालत ने कहा कि यह कहना कि आदर्श आचार संहिता के दौरान कोई अहम निर्णय नहीं लिया जा सकता अनुपयुक्त है।

    हाईकोर्ट एक एनजीओ की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के बाद भी एमसीडी के स्कूलों में छात्रों को शैक्षिक सामग्री न मिलने का मुद्दा उठाया गया था।

    ‘आप’ बोली- केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे

    आम आदमी पार्टी (आप) ने सोमवार को कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पार्टी ने यह बयान हाईकोर्ट की उस टिप्पणी के संबंध में दिया है जिसमें कहा गया था कि इस पद पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति अनिश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित नहीं रह सकता है। ‘आप’ के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि जेल जाने के बाद भी केजरीवाल को मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए, यह फैसला दिल्ली की जनता का है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि इसी हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली तीन जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मुख्यमंत्री केजरीवाल को शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के केस में 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं।

    केजरीवाल जेल में भी एक सच्चे देशभक्त

    ‘आप’ नेता ने कहा कि दिल्ली की जनता का काम प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में भी एक सच्चे देशभक्त की तरह दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं। यह दिल्ली के लोगों और पार्टी विधायकों का निर्णय है कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए। सिंह ने कहा कि हाईकोर्ट ने उन्हें इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा है। सिंह ने कहा कि मंत्री जेल में केजरीवाल से मिलते हैं और निर्देश प्राप्त करते हैं। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को उपराज्यपाल के दखल के कारण एमसीडी में स्थायी समिति का गठन न हो पाने के नजरिये से भी देखा जाना चाहिए। सभी कार्य जारी हैं और हमारे मंत्री लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं।

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