भोपाल। प्रदेश सरकार (State Government) के परिवहन विभाग ने कोरोना (Corona) काल में बसों का संचालन नहीं करने वाले बस ऑपरेटरों (Bus Operators) का राहत देते हुए उनके परमिट सरेंडर (Permit surrender) कर टैक्स (Tax) में छूट देने की घोषणा की है।
कोरोना (Corona) के कारण अभी बसों (Buses) का परिवहन बंद हैं, लेकिन कई बस संचालक (Bus Operator) अभी भी बसों का संचालन कर रहे हैं। उन्हें छोड़कर बाकी बसों के लिए राज्य सरकार (State Government) ने परमिट सरेंडर (Permit surrender) करने की सुविधा दी है। परिवहन आयुक्त द्वारा दिए गए आदेश में लिखा है कि अगर आप बसें नहीं चला रहे हैं और इनका चलाया जाना संभव नहीं है तो कर की वापसी का दावा करने के लिए उन्हें परिवहन कार्यालय में सूचना देना होगी। इसके अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में सूचना देना होगी। हालांकि कुछ बस ऑपरेटर अपने परमिट सरेंडर करने के बाद भी टूरिस्ट परमिट के नाम पर बसों का संचालित कर रहे हैं और इंदौर-भोपाल तथा अन्य शहरों से पलायन करने वाले मजदूरों को लेकर ये बसें उत्तरप्रदेश और बिहार के शहरों की ओर जा रही है। इसके पहले पिछले साल भी बस ऑपरेटरों ने कोरोना काल में वाहन नहीं चलने को लेकर टैक्स माफी को लेकर मांग की थी। बाद में सरकार की ओर से टैक्स माफ किया गया था। इस बार विभाग की ओर से ही बस ऑपरेटरों से कहा गया है कि वे पहले ही जानकारी दे दें ताकि पता चल सकें कि कितनी बसों का परिवहन बंद पड़ा है।
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