अगरतला। त्रिपुरा (Tripura) सरकार ने राज्य में मालगाड़ियों (Freight trains) का आवागमन बाधित होने की वजह से ईंधन (fuel) के भंडार में आई कमी के मद्देनजर बुधवार को पेट्रोल और डीजल (Petrol and Diesel) बेचने-खरीदने की सीमा निर्धारित की है।
बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें: विभाग
दो पहिया वाहन प्रतिदिन 200 रुपये और चार पहिया वाहन 500 रुपये तक का पेट्रोल ही खरीद सकेंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी आदेश में पेट्रोल पंपों से कहा गया है कि वे एक दिन में एक बस को केवल 60 लीटर डीजल ही बेचें जबकि मिनी बस और आटो रिक्शा-तिपहिया वाहनों के लिए यह सीमा क्रमश : 40 और 15 लीटर होगी।
बता दें कि असम के जतिंगा में बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के कारण त्रिपुरा आने वाली मालगाड़ियां बाधित हो गई हैं। मरम्मत कार्य के बाद 26 अप्रैल को यात्री ट्रेन सेवा तो बहाल कर दी गई थी लेकिन जतिंगा के रास्ते ट्रेन सेवा रात को अब भी स्थगित है।
आवाजाही बाधित होने की वजह से पेट्रोल-डीजल की आपूर्ति में कमी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अतिरिक्त सचिव निर्मल अधिकारी ने कहा कि राज्य में आने वाली मालगाड़ियों की आवाजाही बाधित होने के कारण पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति में कमी हुई है और इसलिए ईंधन – पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर एक मई से अगले आदेश तक कुछ पांबदी लगाने का फैसला किया गया है।
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