पटना। बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election 2021) में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भ्रष्टाचार से जुड़े लोगों को चुनाव से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया गया है। निर्वाचन आयोग (Election Commission) ने निर्देश जारी करते हुए भ्रष्टाचार सहित 11 मामलों से जुड़े लोगों को चुनाव लड़ने पर पाबंदी लगा दी है। निर्वाचन आयोग के निर्देश के मुताबिक अगर कोई केंद्र या बिहार सरकार या स्थानीय प्राधिकार से सहायता प्राप्त संस्था में काम करने वाले हों या फिर कदाचार के कारण सेवा से मुक्त कर दिए गए हों तो ऐसे लोग पंचायत चुनाव नही लड़ सकेंगे।
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकेगा। कोई भी व्यक्ति जिसे भारत या बाहर राजनीतिक अपराध के अलावा अन्य अपराध के लिए 6 महीने या उससे ज्यादा की सजा हो चुकी हो उसको भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य माना गया है। निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है या चुनाव संबंधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है तो उसे भी चुनाव लड़ने से बाहर रखा गया है।
अगर कोई व्यक्ति 21 साल से कम उम्र का है तो वह भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। साथ ही कोई व्यक्ति केंद्र या राज्य सरकार या किसी भी स्थानीय प्राधिकार की सेवा में हो तो उसे भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। आगामी महीने में होने वाले बिहार पंचायत को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। यह पहला मौका होगा जब बिहार में EVM के जरिये पंचायत का चुनाव कराया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव के तारीखों की घोषणा की जा सकती है।
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