img-fluid

प्रमाणपत्र में मृत्यु का कारण कोविड-19 बताने में चूक पर होगी दंडात्मक कार्रवाई

June 20, 2021

नई दिल्ली। केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (supreme court) से कहा है कि मृत्यु प्रमाणपत्र (death certificate) में मृत्यु का कारण कोविड-19 (cause of death covid-19) को बताने में किसी भी चूक के लिए जिम्मेदार पाए जाने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी, चाहे वह डॉक्टर ही क्यों न हो।
सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में दायर हलफनामे में केंद्र सरकार (Central Government) ने कहा है कि यह अनिवार्य है कि कोविड-19 (Covid-19) से होने वाली किसी भी मौत को कोविड मौत के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर प्रमाणित करने वाले डॉक्टर सहित सभी जिम्मेदार लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 मौतों को रिकॉर्ड करने के लिए दिशा-निर्देशों का कोई भी उल्लंघन (any violation of guidelines) भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत अपराध माना जाएगा।



केंद्र ने कहा है कि कोविड-19 डायग्नोस होने पर होने वाली मौतों को कोविड मौतों के रूप में प्रमाणित किया जाना चाहिए। इस नियम का एकमात्र अपवाद यह है कि जब मृत्यु का एक स्पष्ट वैकल्पिक कारण हो, मसलन आकस्मिक आघात, विषाक्तता आदि।
मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि कोविड-19 वायरस से मरने वालों के मृत्यु प्रमाणपत्र में अक्सर तथ्यों को छुपाने की कोशिश की जाती है। कोर्ट ने कहा था ऐसी खबरें मिल रही हैं कि अस्पतालों में कोविड से मरने वाले व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाणपत्र में फेफड़े या हृदय की समस्या आदि कारण बताए जाते हैं।

Share:

तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरेंगे किसान, 26 जून को राष्‍ट्रव्‍यापी धरना

Sun Jun 20 , 2021
नई दिल्ली। देश में कोरोना(Corona) की रफ्तार बहुत कम हो गई है। राज्य धीरे-धीरे अनलॉक (Unlock) की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसे में किसान संगठन (farmers organization) भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में जुट गए हैं। किसान संगठन आंदोलन के सात महीने पूरे होने पर 26 जून को देशभर में राजभवनों पर […]
सम्बंधित ख़बरें
खरी-खरी
बुधवार का राशिफल
मनोरंजन
अभी-अभी
Archives

©2024 Agnibaan , All Rights Reserved