नई दिल्ली (New Delhi)। पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) का लाइसेंस (License) अगले महीने निरस्त हो सकता है। आरबीआई (RBI) जमाकर्ताओं के पैसे (depositors money) निकालने या उसे उपयोग करने का इंतजार कर रहा है। यही कारण है कि 29 फरवरी तक बैंक को चालू रखने का आदेश है। तब तक ग्राहक पेटीएम पेमेंट्स बैंक (Paytm Payments Bank) में बचत खातों और वॉलेट (Savings Accounts and Wallets) का उपयोग कर सकेंगे। इसके बाद, आरबीआई समीक्षा कर लाइसेंस निरस्त करने का फैसला करेगा।
आरोप है कि बैंक ने ग्राहकों के दस्तावेज व नियमों का दुरुपयोग किया है। अहम लेनदेन का खुलासा भी नहीं किया।
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