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    PM मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में पवन खेड़ा ने मांगी बिना शर्त माफीः हिमंता बिस्वा सरमा

  • February 24, 2023

    नई दिल्ली (New Delhi)। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा (Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma) ने शुक्रवार को दावा किया कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा (Congress leader Pawan Kheda) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के खिलाफ अपनी कथित आपत्तिजनक टिप्पणी (offensive remarks) के लिए बिना शर्त माफी मांगी है। साथ ही सरमा ने कहा कि असम पुलिस इस मामले को उसके अंजाम तक ले जाएगी।

    उन्होंने ट्वीट कर कहा, “कानून की महिमा हमेशा प्रबल होगी। आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगी है। हम उम्मीद करते हैं कि सार्वजनिक स्थलों की पवित्रता को बनाए रखते हुए अब से कोई भी राजनीतिक विमर्श में अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। असम पुलिस इस मामले को उसके तार्किक अंत तक ले जाएगी।”

    आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सुप्रीम कोर्ट में पवन खेड़ा द्वारा दायर रिट याचिका की प्रति साझा करते हुए ट्वीट किया है।


    कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बृहस्पतिवार को असम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, हालांकि कुछ घंटे बाद ही उन्हें उच्चतम न्यायालय से अंतरिम जमानत मिल गई। इससे पहले उन्हें बड़े ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली हवाई अड्डे के टर्मिनल-1 पर खड़े इंडिगो के विमान से नीचे उतारा गया और बाद में गिरफ्तार किया गया। पवन खेड़ा कई कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली से रायपुर जाने की तैयारी में थे जहां आज से कांग्रेस का तीन दिवसीय महाधिवेशन आरंभ हो रहा है।

    कांग्रेस ने पवन खेड़ा के खिलाफ कार्रवाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिशोध, उत्पीड़न और धमकी की राजनीति का नया उदाहरण और तानाशाही करार दिया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने उच्चतम न्यायालय से खेड़ा को राहत मिलने पर कहा, ”टाइगर जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट जिंदा है।’

    आपको बता दें कि गिरफ्तार किए जाने के कुछ घंटे बाद ही उच्चतम न्यायालय से खेड़ा को राहत मिल गई। न्यायालय ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत देने का बृहस्पतिवार को आदेश दिया। प्रधान न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि दिल्ली में सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने पर खेड़ा को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

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