पटना । पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) ने बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह (Bihar’s strongman leader Anant Singh) को एके 47 मामले में (In AK 47 case) बरी कर दिया (Acquitted) ।
बिहार के मोकामा क्षेत्र के पूर्व विधायक और बाहुबली नेता अनंत सिंह को बुधवार को पटना उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत देते हुए एके 47 मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने बाढ़ के गांव नदवां के उनके घर में मिले एके-47, कारतूस और 2 ग्रेनेड मिलने के मामले में रिहा किया है।
अनंत सिंह पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत मामला चल रहा था, जिसमें पटना की एक अदालत ने उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। ‘छोटे सरकार’ के रूप में चर्चित अनंत सिंह मोकामा से विधायक रहे हैं, लेकिन दोषी ठहराए जाने के बाद उन्हें विधायकी गंवानी पड़ी थी। अनंत सिंह 25 अगस्त 2019 से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं।
बताया जाता है कि इस मामले में 13 गवाहों को पेश किया गया, जबकि अनंत सिंह की ओर से 34 गवाह पेश किए गए। इस मामले को विशेष श्रेणी में रखा गया और स्पीडी ट्रायल किया गया। इस पूरे मामले की जांच बाढ़ अनुमंडल की तत्कालीन एएसपी लिपी सिंह ने की, जिन्होंने 5 नवंबर 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी। पटना उच्च न्यायालय के इस फैसले के बाद अनंत सिंह के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। लोकसभा चुनाव के पहले सिंह को पैरोल दी गई थी।
©2024 Agnibaan , All Rights Reserved