नई दिल्ली। अब टिकट (Ticket) न होने या गुम हो जाने पर लोगों को दंड या यात्रा से रोके जाने का भय नहीं रहेगा। रेलवे द्वारा बनाए गए नए नियम के अनुसार टिकट न होने पर आप टिकट चेकर से डुप्लीकेट टिकट (duplicate ticket) बनवा सकेंगे। टीटी आधार नंबर के जरिए नाम लिस्ट में चेक कर यात्री को डुप्लीकेट टिकट बनाकर दे सकेगा। इसके लिए स्लीपर क्लास की डुप्लीकेट टिकट के लिए 50 रु., थर्ड एसी के लिए 100 रुपए और फस्र्ट और सेकंड एसी के लिए 150 रु. का भुगतान करना होगा।
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