नई दिल्ली। ट्रेन से यात्रा करते समय ज्यादा सामान लेकर जाने वालों को सावधान हो जाने की जरूरत है। दशकों से भारतीय रेलवे अतिरिक्त सामान के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों को लेकर उदार रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हवाई यात्रा की तरह ही रेलवे के यात्रियों को भी अब ज्यादा सामान लेकर जाने के लिए अतिरिक्त पेमेंट करनी होगी।
रेल मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को ट्रेनों में ज्यादा सामान लेकर यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। मंत्रालय ने ट्वीट करके कहा, “अगर सामान होगा ज्यादा, तो सफर का आनंद होगा आधा! अधिक सामान ले कर रेल यात्रा ना करें। सामान अधिक होने पर पार्सल कार्यालय जा कर लगेज बुक कराएं।”
एसी फर्स्ट क्लास में 70 किलोग्राम तक का सामान मुफ्त में लेकर जा सकते हैं। AC 2-Tier में 50 किलोग्राम तक सामान ले जाने की सीमा है। AC 3-tier स्लीपर, एसी चेयर कार और स्लीपर क्लास में 40 किलोग्राम तक का सामान लेकर जाने की इजाजत है। 2-क्लास के लिए सीमा 25 किलोग्राम तक है। अतिरिक्त सामान के लिए न्यूनतम शुल्क 30 रुपये है।
आप जिस ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हो, उस ट्रेन से सामान ले जाने के लिए डिपार्चर समय से 30 मिनट पहले बुकिंग स्टेशन के लगेज ऑफिस में पेश करना होगा। इसके अलावा यात्री टिकट बुक करते समय अपना सामान एडवांस में भी बुक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि जो सामान सुरक्षित रूप से पैक नहीं किया गया होगा, उसे बुकिंग और कैरिज के लिए स्वीकार किया जा सकता है। इस दौरान लगेज को भेजने वाला या अधिकृत एजेंट यात्री को सहमति का नोट देगा।
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