कोलकाता। पश्चिम बंगाल (West Bengal) के बहुचर्चित शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार (famous teacher recruitment corruption) मामले में गिरफ्तार पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान में ममता कैबिनेट में मंत्री पार्थ चटर्जी (Partha Chatterjee) को इलाज के लिए भुनेश्वर ले जाने का आदेश कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने दिया है। शनिवार को गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उन्हें बैंकशाल कोर्ट में स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में पेश किया था। वहां ईडी के विरोध के बावजूद न्यायाधीश ने पार्थ चटर्जी को राजकीय एसएसकेएम अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया था।
रविवार को ईडी ने दावा किया है कि पार्थ चटर्जी की तबीयत बिल्कुल ठीक है। उन्हें अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत है तो उन्हें कमांड अस्पताल अथवा ईएसआई अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया जाना चाहिए। उसी के मुताबिक ईडी की ओर से देर शाम कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की खंडपीठ में याचिका लगाकर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता सौमेंद्र नाथ मुखर्जी ने एसएसकेएम के चिकित्सकों की रिपोर्ट पेश की और दावा किया कि पार्थ की सेहत लगातार बिगड़ रही है। इसके बाद न्यायाधीश ने उन्हें एयर एंबुलेंस से भुवनेश्वर ले जाकर राजकीय अस्पताल में भर्ती करने का आदेश दिया है। उन्हें सोमवार सुबह एयर एंबुलेंस से भुवनेश्वर ले जाया जाएगा। उनके साथ उनके अधिवक्ता और एसएसकेएम अस्पताल के एक चिकित्सक भी मौजूद रहेंगे।
ग्रुप डी भ्रष्टाचार मामले से भी जुड़े हैं पार्थ के तार
ईडी के एक सूत्र ने बताया है कि शुक्रवार और शनिवार को 28 घंटे तक पार्थ चटर्जी के नाकतला स्थित आवास पर लगातार तलाशी के दौरान ग्रुप डी नियुक्ति से संबंधित कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं। इसलिए इस बात की भी संभावना है कि इस मामले में भी चटर्जी जुड़े रहे हैं। (एजेंसी, हि.स.)
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