नई दिल्ली। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह (Param Bir Singh) की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज सुनवाई हुई। परमबीर सिंह को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत फिलहाल बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट(Supreme court) ने पुलिस मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं करने को कहा है। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अगर परमबीर के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार(Maharashtra Government) की तरफ से दर्ज सभी केस उसके पास ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसे कोई आपत्ति नहीं है।
शीर्ष अदालत ने सीबीआई से इस पर 1 हफ्ते के भीतर लिखित हलफनामा (written affidavit) देने को कहा है। वहीं बाकी पक्षों को सीबीआई के हलफनामे का जवाब देने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया गया है। 11 जनवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। महाराष्ट्र सरकार के वकील ने सुनवाई के दौरान केस सीबीआई को ट्रांसफर करने का विरोध किया।
हाल ही में महाराष्ट्र (Maharashtra) के गोरेगांव कथित वसूली के मामले मे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, सचिन वाजे, अल्पेश पटेल और सुमित सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट की ओर से परमबीर सिंह के खिलाफ 400 पन्नों की रिपोर्ट दाखिल की गई थी।
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