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    पंचायत चुनावः ओबीसी के लिए आरक्षित सभी पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित

  • December 18, 2021

    भोपाल। ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation) को लेकर सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुक्रवार को पंचायत चुनावों पर रोक लगाने के निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग को दिए थे। इसके बाद राज्य निर्वार्चन आयोग )state election commission_ ने भी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जिला पंचायत, एवं जनपद पंचायत सदस्यों (Panch, Sarpanch, Zilla Panchayat, and Janpad Panchayat members) के निर्वाचन की प्रक्रिया स्थगित (postponed process of election) कर दी है। इस संबंध में शुक्रवार को देर रात आदेश जारी किया गया।

    राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस.जामोद ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 के लिए जारी कार्यक्रम के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में कार्यवाही के लिए सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं।


    मप्रः जिला पंचायत अध्यक्ष के आरक्षण की कार्यवाही स्थगित
    मप्र पंचायत राज निर्वाचन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पदों के आरक्षण की कार्यवाही अपरिहार्य कारणों से स्थगित कर दी गई है।

    जनसम्पर्क अधिकारी पंकज मित्तल ने शुक्रवार को बताया कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 32 एवं मध्यप्रदेश पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद के लिये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग तथा सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण की कार्यवाही 18 दिसम्बर 2021 शनिवार को दोपहर 12 बजे से जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) भोपाल के ऑडिटोरियम में की जानी थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में आगामी तिथि की सूचना पृथक से दी जायेगी।

    बता दें कि शुक्रवार को ही सुप्रीम कोर्ट ने मप्र पंचायत चुनाव में आरक्षण संबंधी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए आरक्षण की प्रक्रिया पर रोक लगाकर राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि ओबीसी आरक्षण आधार पर पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएं। साथ ही यह भी कहा कि निर्देश नहीं मानने पर पंचायत चुनावों को रद्द भी किया जा सकता है। इस मामले पर 27 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। (एजेंसी, हि.स.)

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    Ashes: ऑस्ट्रेलिया ने 473 रन बनाकर घोषित की अपनी पहली पारी, शतक से चूके स्मिथ-वॉर्नर

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