डेस्क: अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो अब जल्द से जल्द करा लें. ऐसा इसलिए, क्योंकि लिंक नहीं करने पर आपका पैन बेकार हो जाएगा. अगर पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया, तो वह किसी काम का नहीं रहेगा. इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में एक एडवायजरी जारी की है. इसमें कहा गया है कि अगले साल मार्च के आखिर तक जिन परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन को आधार से लिंक नहीं किया जाएगा, उन्हें निष्क्रिय मान लिया जाएगा.
किन लोगों को है छूट?
इनकम टैक्स विभाग ने एक सार्वजनिक एडवायजरी में कहा कि जो अनिवार्य है, वह जरूरी. तो देरी न करें, आज ही लिंक करें. विभाग ने बयान में कहा कि इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, उन सभी पैन होल्डर्स के लिए, जो छूट की कैटेगरी में नहीं आते हैं. उनके लिए 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से लिंक करना अनिवार्य है. इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल 2023 से, बगैर लिंक किया गया पैन निष्क्रिय हो जाएगा.
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने मई 2017 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसमें कहा गया था कि छूट वाली कैटेगरी में वे लोग शामिल हैं, जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय में रहते हैं. इस कैटेगरी में वे लोग भी आते हैं, जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक नॉन-रेजिडेंट माना गया है. या जिन लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा है और जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं.
ये काम नहीं कर सकेंगे
30 मार्च को, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने एक सर्रकुलर जारी करके कहा था कि एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने पर, व्यक्ति को आईटी एक्ट के तहत सभी परिणामों को भुगतना होगा. और कई चीजों का सामना करना पड़ेगा. एक बार पैन के निष्क्रिय हो जाने के बाद, व्यक्ति आईटी रिटर्न नहीं फाइल कर पाएगा. इसके अलावा बकाया रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी. बकाया रिटर्न भी जारी नहीं हो सकेगा.
रिटर्न में खामी होने पर बकाया प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकेगी. इसके साथ ज्यादा दर पर टैक्स का डिडक्शन होगा. सर्रकुलर में बताया गया है कि इन सबके अलावा, टैक्सपेयर को बैंकों और दूसरे वित्तीय पोर्टल पर भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैन सभी तरह के वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए एक महत्वपूर्ण केवाईसी डॉक्यूमेंट होता है.
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