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    कई कामों में जरूरी होता है पैन कार्ड, जानिए गुम होने पर वापस पाने का आसान तरीका

  • February 23, 2022

    नई दिल्ली। पैन (Permanent Account Number) कार्ड कई तरह के कामों के लिए बहुत जरुरी होता है, ऐसे में यदि आपका पैन कार्ड कहीं खो जाए या चोरी (lost or stolen) हो जाए तो आपके लिए परेशानी कड़ी हो सकती है। पैन कार्ड गुम होने, कट-फट जाने या चोरी होने पर आप इसे इनकम टैक्स विभाग से आसानी से दोबारा बनवा सकते हैं।

    सबसे पहले पैन कार्ड के बारे में जानिए
    पैन कार्ड एक यूनिक पहचान पत्र है, जिसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है। इसमें 10 अंकों के अल्फान्यूमेरिक नंबर मौजूद रहते हैं, जिससे वित्तिय लेनदेन किया जाता है। पैन कार्ड में दिए गए अल्फान्यूमेरिक नंबरों से टैक्स विभाग आपकी वित्तिय जानकारी हासिल कर सकता है। कोई भी व्यक्ति पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। कंपनियों या संस्थानों के लिए भी पैन कार्ड जारी किए जाते हैं।


    पैन कार्ड खोने पर FIR कराना जरूरी
    पैन कार्ड खो जाने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस को सूचित कर FIR दर्ज करवाएं। ऐसा करने से आपके पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल नहीं हो पाएगा, अगर हो भी गया तो आप जिम्मेदार नहीं होंगे। इसके लिए आपको थाने में रिपोर्ट करनी होगी।

    अगर आपको पैन की जानकारी नहीं है तो पहले ये काम करें
    अगर आपको अपना पैन नंबर याद नहीं है तो परेशान न हों। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पैन के बारे में जानकारी लेनी होगी। जानकारी लेने के लिए आपको इनकम टैक्स विभाग को अपनी ई-मेल ID देनी होगी। इसके लिए आप इनकम टैक्स विभाग की ई-मेल ID adg1.systems@incometax.gov.in और jd.systems1.1@incometax.gov.in का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के बाद आपको इनकम टैक्स विभाग की तरफ से पैन कार्ड की जानकारी दे दी जाएगी।

    प्रक्रिया
    पैन को दोबारा पाने के लिए इस तरह करें आवेदन
    यहां पर आपको दो तरह से ई-पैन कार्ड डाउनलोड करने के तरीके बता रहे हैं।
    सबसे पहले वेबाइसट www.onlineservices.nsdl.com पर जाएं।
    इसके बाद आपके सिस्टम पर एक पेज खुलेगा, जिसपर आपसे संबंधित जानकारी मांगी गई है।
    यहां पर आपको पैन, आधार और जन्म तिथि जैसी जानकारी दर्ज करनी होगी।
    इसके अलावा आप इस वेबसाइट www.pan.utiitsl.com/PAN पर भी जा सकते हैं।
    यहां पर भी मांगी गई जानकारी को भरें।
    जिसके बाद आपको ई-पैन कार्ड की डुप्लीकेट कॉपी मिल जाएगी।

    ई-पैन के लिए करना होगा 66 रुपये का भुगतान
    बता दें कि ई-पैन के लिए आपको 66 रुपये का भुगतान करना होगा, जबकि भारतीय पते पर फिजिकल पैन मंगवाने के लिए 101 रुपये और बाहर के पते पर मंगवाने के लिए 1,011 रुपये का भुगतान करना होगा।

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