इंदौर। पाकीजा (Pakiza) के एमजी रोड (MG Road) स्थित शोरूम (Showroom) में एक नाबालिग लडक़ी (Minor Girl) से गंदी हरकत करने के मामले में विशेष अदालत ने समय पर पुलिस (Police) को सूचना नहीं देने पर तत्कालीन मैनेजर (Manager) को छह माह की सजा व जुर्माने से दंडित किया है।
अभियोजन कहानी के अनुसार 18 अप्रैल 2016 को छह साल की लडक़ी अपने माता-पिता व भाई के साथ पाकीजा (Pakiza) में खरीदारी करने गई थी। इस दौरान वहां पानी पिलाने वाला नाबालिग लडक़ा उसे रसना पिलाने के बहाने बॉथरूम (Bathroom) में ले गया और गंदी हरकत (Dirty Harkat) करने लगा। यह देखकर बालिका घबराई और दुकान के कर्मचारियों व परिजनों को जानकारी दी। इल्जाम है कि जब परिजन लडक़ी को लेकर थाने जाने लगे तो तत्कालीन मैनेजर कैलाश उर्फ नाजू भार्गव (50) निवासी काशीपुरी कॉलोनी, सुखलिया (Sukhliya) ने उन्हें रोक लिया और राजीनामे के लिए दबाव बनाया। मामले में लडक़े के खिलाफ नाबालिग होने से किशोर न्याय बोर्ड में केस चला था, जहां 1 अगस्त 2016 को ही चालान पेश कर दिया गया था। केस चलने पर उस पर जहां जुर्माना ठोंका गया वहीं , मैनेजर कैलाश को पुलिस को समय रहते सूचना नहीं देने पर पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत दोष मानकर छह माह के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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