इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्टार 26 साल की कंदील बलोच की ऑनर किलिंग के दोषी उसके सगे भाई को कोर्ट ने सोमवार को दोषमुक्त करार दे दिया। इससे पहले उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन छह साल बाद ही उसे निर्दोष करार दे दिया गया।
कंदील बलोच की 2016 में उसके भाई मुहम्मद वसीम बलोच ने गला घोंटकर हत्या कर दी थी। तब उसने बहन की हत्या को जायज ठहराते हुए कहा था कि उसे इसका कोई अफसोस नहीं है। उसने कहा था कि बहन का व्यवहार बर्दाश्त लायक नहीं है। वकीलों ने बताया कि कंदील बलोच के भाई वसीम बलोच को सोमवार को दोषमुक्त करार दे दिया गया। वह छह साल से कम समय तक जेल में रहा।
पाकिस्तान की यह सबसे चर्चित ऑनर किलिंग की घटना थी। 26 साल की कंदील बलोच सोशल मीडिया में पोस्ट के लिए चर्चित थी। उसने 2016 में अपनी मौत के पहले पाकिस्तान के पितृसत्तात्मक समाज की धुर्रियां बिखेर दी थी। इससे खफा होकर उसके भाई वसीम ने उसे गला घोंटकर मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के आरोप में वसीम बलोच को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी।
अब पूर्वी मुल्तान की कोर्ट ने वसीम बलोच को पूरी तरह से दोषमुक्त करार दे दिया है। वसीम के वकील सरदार मेहबूब ने मीडिया को यह जानकारी दी है। हालांकि कोर्ट का विस्तृत आदेश अभी सामने नहीं आया है। ऑनर किलिंग पुरुष प्रधान समाज का कलंक है। इसमें परिवार की प्रतिष्ठा खराब होने के नाम पर महिलाओं की उनके स्वजनों द्वारा ही हत्या कर दी जाती है।
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