कोलकाता: भारतीय सेना में पाकिस्तानी लोगों की भर्ती के आरोपों के जुड़े मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीआईडी को शिकायत दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. सेना भर्ती में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया गया. कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस राजशेखर मंथा ने इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के शामिल होने की आशंका जताई है.
उन्होंने सीआईडी को तुरंत शिकायत प्राप्त करने का निर्देश दिया है. आरोप है कि बैरकपुर आर्मी कैंप में दो पाकिस्तानी नागरिक काम करते हैं. इनके नाम जयकांत कुमार और प्रद्युम्न कुमार हैं. कथित तौर पर, वे पाकिस्तान से आने के बाद भारतीय सेना में शामिल हुए. इनकी नियुक्ति भी सरकारी परीक्षा के जरिए हुई है. उस परीक्षा में जरूरी दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा कर उन्हें नौकरी मिल गई थी.
वादी का दावा है कि इसके पीछे एक बड़ा गिरोह है. हुगली निवासी बिष्णु चौधरी ने छह जून को कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह मामला दायर किया था. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार कर्मचारी चयन आयोग (SSC GD) परीक्षा के जरिए ही कई पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय सेना के विभिन्न पदों पर नौकरी मिल रही है.
भारतीय सेना में पाकिस्तानी नागरिकों के काम करने का आरोप
उनका आरोप है कि इनमें से एक बैरकपुर में कार्यरत दोनों हैं. इस नियुक्ति के पीछे बड़ा गिरोह सक्रिय है. कई राजनीतिक नेता, प्रभावशाली लोग, यहां तक कि पुलिस और स्थानीय नगरपालिकाएं भी इससे जुड़ी हुई हैं. एसएससी जीडी परीक्षा में उपस्थित होने के लिए निवास प्रमाण, राष्ट्रीयता प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र जैसे कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है.
आरोप है कि फर्जी दस्तावेज बनाकर बाहरी लोगों को परीक्षा में शामिल करने की व्यवस्था की जा रही है. आरोप है कि पुलिस सहित प्रशासन के कई अधिकारी फर्जी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सहयोग कर रहे हैं. आरोप है कि यह भ्रष्टाचार थाने और नगर पालिका के जरिए हो रहा है.
हाईकोर्ट ने देश की सुरक्षा को लेकर बताया गंभीर आरोप
कलकत्ता हाई कोर्ट में मंगलवार को जस्टिस राजशेखर मंथा की बेंच के समक्ष मामले की सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने कहा कि देश की सुरक्षा के मद्देनजर आरोप बहुत गंभीर है. उन्होंने सीबीआई को मामले में पक्षकार बनाने का आदेश बनाने का आदेश दिया है.
इसके साथ ही जीओसी पूर्वी कमान और सैन्य पुलिस को मामले में पार्टी बनाने का निर्देश दिया गया है. उन्होंने मामले में केंद्र सरकार और सीबीआई को शामिल करने का आदेश दिया. भारतीय सेना के पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) को भी जोड़ा जाएगा. न्यायाधीश ने यह भी कहा कि फिलहाल सीआईडी इस मामले से जुड़े आरोपों को देखेगी. सीआईडी से प्रारंभिक रिपोर्ट तलब किया.
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