लाहौर: कुरान के पन्ने जलाने की दोषी पाई गई 40 साल की एक महिला को पड़ोसी देश पाकिस्तान में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. वहां के पंजाब प्रांत में लाहौर सेशंस कोर्ट के एक अधिकारी के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट में शुक्रवार (22 मार्च, 2024) को बताया गया, “लाहौर सेशंस कोर्ट ने गुरुवार को महिला को पवित्र कुरान के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है.”
यह पूरा मामला लाहौर में बेदियां रोड पर रहने वाली आसिया बीबी से जुड़ा है. उनके पड़ोस में रहने वाले एक युवक ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उसने घर के बाहर कुरान की प्रतियां जलाई हैं. शिकायत के आधार पर महिला पर ईशनिंदा का आरोप भी लगा था और उन्हें साल 2021 में अरेस्ट किया गया था.
आसिया बीबी को अब उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद उनके वकील सरमद अली ने बताया कि आसिया बीबी ने कोई ईशनिंदा नहीं की है. पड़ोसी ने निजी मसला निपटाने के लिए उन्हें गलत तरीके से फंसाया है. आसिया बीबी सेशंस कोर्ट के इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट में चुनौती देंगी और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें वहां से इस मामले में राहत मिलेगी. इस बीच, प्रॉसिक्यूटर (अभियोजक) मोहजिब अवैस ने कहा कि आसिया बीबी कुरान की प्रति जलाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थीं और मौके से उस प्रति को बरामद भी किया गया था.
कुरान को इस्लाम में सबसे पवित्र किताब माना जाता है और यह इस्लामी कानून यानी कि शरिया के मौलिक स्रोतों में से एक है. पाकिस्तान में ईशनिंदा के कानूनों के अंतर्गत धर्म या फिर धार्मिक शख्सियतों की निंदा, आलोचना और अपमान करने के दोषी पाए जाने वालों को मौत तक की सजा सुनाई जा सकती है.
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