इस्लामाबाद। पाकिस्तान (Pakistan) में हिन्दुओं के साथ भेदभाव (discrimination against Hindus) का एक और मामला सामने आया है. यहां राजधानी विकास प्राधिकरण capital development authority(CDA) ने इस्लामाबाद में एक मंदिर के निर्माण के लिए जमीन का आवंटन रद्द(land allotment canceled) कर दिया है. नागरिक निकाय के वकील जावेद इकबाल ने सोमवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट (आईएचसी) को बताया कि कैबिनेट की ओर से राजधानी के ग्रीन बेल्ट में नए भवनों के निर्माण पर बैन लगाने के बाद भूमि का आवंटन रद्द कर दिया गया.
उन्होंने कहा कि यह जगह हिंदू समुदाय को मंदिर, सामुदायिक केंद्र और श्मशान घाट (श्मशान घाट) के निर्माण के लिए आवंटित की गई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा, “धार्मिक मामलों के मंत्रालय, स्पेशल ब्रान्च और इस्लामाबाद प्रशासन की सलाह के बाद भूखंड आवंटित किया गया था.”
सीडीए अधिकारी ने बैंच को बताया, “2017 में 3.89 कनाल का एक क्षेत्र आवंटित किया गया था और 2018 में हिंदू पंचायत को सौंप दिया गया था.” मानवाधिकार आयोग (एचआरसी) के सदस्य कृष्ण शर्मा के मुताबिक, इस्लामाबाद और इसके बाहरी इलाके में लगभग 3,000 हिंदू परिवार रहते हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि उनके पास एक सही जगह की कमी है, जहां वे होली और दिवाली जैसे धार्मिक कार्यक्रम मना सकें या शादियों और अंतिम संस्कार कर सकें.
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