इस्लामाबाद। पूर्व पाक पीएम इमरान खान के अयोग्यता मामले को लेकर सुनवाई कर रहा पाकिस्तान चुनाव आयोग (ECP) शुक्रवार को अपना फैसला सुनाएगा। पाकिस्तान के चुनाव अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि इमरान खान के खिलाफ दायर तोशाखाना अयोग्यता मामले में फैसला शुक्रवार को सुनाया जाएगा। पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने मामले की सुनवाई के बाद 19 सितंबर को कार्यवाही के समापन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।
सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (PDM) के सांसदों की ओर से दायर याचिका में दावा किया गया था कि क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान ने तोशाखाना से अधिकांश सामान बिना भुगतान के ले गए। उन्होंने कथित तौर पर खुद से लिए गए उपहारों का खुलासा नहीं किया और अपने बयानों में जानकारी छुपाई। वहीं इसके मद्देनजर ईसीपी की एक अधिसूचना के अनुसार, फैसला शुक्रवार स्थानीय समयानुसार दोपहर 2 बजे घोषित किया जाएगा।
आयोग ने सभी संबंधित पक्षों और उनके वकीलों को इस्लामाबाद में अपने सचिवालय में चुनावी अधिकारियों के सामने पेश होने का आदेश दिया है। साथ ही पाकिस्तान चुनाव आयोग ने इस्लामाबाद पुलिस को एक पत्र भी लिखा था, जिसमें बताया गया फैसला आने के बाद किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पूरे दिन अंदर और बाहर सुरक्षा की व्यवस्था की जाए। इसमें जोर देकर कहा गया था कि सभी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था खासकर ईसीपी सचिवालय भवन के अंदर की जाए।
2018 में सत्ता में आए इमरान खान को आधिकारिक यात्राओं के दौरान अमीर अरब शासकों से महंगे उपहार मिले, जो तोशाखाना में जमा किए गए थे। बाद में उन्होंने उसे प्रासंगिक कानूनों के अनुसार रियायती मूल्य पर खरीदा और उसे भारी मुनाफे पर बेच दिया। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ने सुनवाई के दौरान ईसीपी को बताया कि राज्य के खजाने से खरीदे गए उपहारों की बिक्री से 21.56 करोड़ रुपये का भुगतान कर लगभग 58 लाख रुपये प्राप्त हुए।
उपहारों में, एक महंगी कलाई घड़ी, कफलिंक की एक जोड़ी, एक महंगा पेन, एक अंगूठी और चार रोलेक्स घड़ियाँ शामिल थीं। इमरान खान के विरोधी दावा कर रहे हैं कि उन्होंने आयकर रिटर्न में बिक्री दिखाने में विफल रहे। याचिका में मांग की गई थी कि उन्हें पाकिस्तान के संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया जाए।
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